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नीरव मोदी प्रत्यर्पण मामला: ब्रिटिश अदालत ने भारत के सबूतों को किया स्वीकार
Wed, 04 Nov 2020 12:17 AM IST
संजीव कुमार झा
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, लंदन
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, लंदन
Published by: संजीव कुमार झा
Updated Wed, 04 Nov 2020 12:17 AM IST
सार
पंजाब नेशनल बैंक घोटाले का आरोपी नीरव मोदी के प्रत्यर्पण की कार्यवाही पर सुनवाई कर रहे ब्रिटिश अदालत ने भारत द्वारा सौंपे गए सबूतों को स्वीकार कर लिया है।
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नीरव मोदी (फाइल फोटो)
- फोटो : एएनआई
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विस्तार
न्यायाधीश ने मंगलवार को अपने फैसले में कहा कि भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी के खिलाफ धोखाधड़ी और धनशोधन केस में प्रथम दृष्टया मामले को स्थापित करने के लिए भारतीय अधिकारियों द्वारा पेश सबूत व्यापक रूप से स्वीकार्य हैं।
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जिला न्यायाधीश सैमुअल गूजी ने यहां वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट अदालत में केंद्रीय जांच ब्यूरो और प्रवर्तन निदेशालय द्वारा पेश कुछ गवाहों के बयानों की स्वीकार्यता के खिलाफ और पक्ष में दलीलें सुनीं। इसके बाद न्यायाधीश ने कहा कि वह अपने आपको किंगफिशर एयरलाइंस के पूर्व प्रमुख विजय माल्या के प्रत्यर्पण मामले में ब्रिटिश अदालतों के फैसलों से बंधा हुआ मानते हैं।
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मामले की अगली सुनवाई अगले साल सात और आठ जनवरी को दो दिनों तक होगी। उस समय मामले में अंतिम दलीलें सुनी जाएंगी। उसके कुछ हफ्ते बाद मामले में फैसला सुनाया जाएगा।
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बता दें कि नीरव मोदी भारत में पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) के साथ करीब दो अरब डॉलर के घोटाला मामले में वांछित हैं। वहीं नीरव मोदी दक्षिण-पश्चिम लंदन के वैंड्सवर्थ जेल से वीडियो लिंक के माध्यम से कार्यवाही में शामिल हुए।