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UK: ब्रिटेन में सिख महिला की हत्या के जुर्म में रैश ड्राइवर को जेल, सलाखों के पीछे बिताने होंगे छह साल
Thu, 12 Jan 2023 07:46 PM IST
अभिषेक दीक्षित
पीटीआई, लंदन
पीटीआई, लंदन
Published by: अभिषेक दीक्षित
Updated Thu, 12 Jan 2023 07:46 PM IST
सार
रिपोर्ट के मुताबिक, हाईगेट ड्राइव, वालसाल के अजीज ने शुरू में एक पुलिस जांच के दौरान इस घटना के लिए मूर को दोषी ठहराने की कोशिश की, लेकिन बाद में लापरवाह ड्राइविंग की बात को स्वीकार किया।
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(सांकेतिक तस्वीर)
- फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
ब्रिटेन में 23 साल के एक व्यक्ति को सड़क दुर्घटना के लिए जिम्मेदार पाए जाने के लिए छह साल के कैद की सजा सुनाई है। व्यक्ति पर अपने चचेरे भाइयों को खुश करने के लिए तेज गति से कार चलाने का आरोप था। इस दौरान हुई दुर्घटना में एक सिख महिला की मौत हो गई थी। अब उसे छह साल की कैद की सजा सुनाई गई है।
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रिपोर्ट के अनुसार, पिछले साल नवंबर में 32 वर्षीय बलजिंदर कौर मूर की हत्या के मामले में मंगलवार को वॉल्वरहैम्प्टन क्राउन कोर्ट ने हाशिम अजीज को छह साल की जेल की सजा सुनाई। उन पर सात साल के लिए गाड़ी चलाने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया।
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रिपोर्ट के मुताबिक, हाईगेट ड्राइव, वालसाल के अजीज ने शुरू में एक पुलिस जांच के दौरान इस घटना के लिए मूर को दोषी ठहराने की कोशिश की, लेकिन बाद में लापरवाह ड्राइविंग की बात को स्वीकार किया। पांच महीने के बच्चे की मां मूर अपने पति को उसके भाई के घर से लेने के लिए कुछ ही दूरी पर गाड़ी चला रही थी। इस दौरान अपने चचेरे भाइयों को खुश करने के लिए गति सीमा से तीन गुना अधिक गति से ऑडी ए3 चला रहे अपराधी ने मूर की गाड़ी को टक्कर मार दी। मूर की मौके पर ही मौत हो गई।
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रिपोर्ट के अनुसार, फोरेंसिक जांचकर्ताओं ने अनुमान लगाया कि टक्कर के समय अजीज की गति 62 मील प्रति घंटे (99.7 किमी/घंटा) थी। पुलिस के हवाले से कहा गया कि अगर वह गति सीमा पर टिका होता तो मूर के पास मोड़ को सुरक्षित रूप से पूरा करने का समय होता। अजीज ने नवंबर में खतरनाक ड्राइविंग से मौत का दोषी पाया था।