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Pakistan: इमरान की पार्टी के MP समेत 11 समर्थकों को 27 साल की सजा, 9 मई को हुए दंगों के लिए अदालत ने पाया दोषी

Fri, 30 May 2025 11:41 PM IST
दीपक कुमार शर्मा वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, इस्लामाबाद
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, इस्लामाबाद Published by: दीपक कुमार शर्मा Updated Fri, 30 May 2025 11:41 PM IST
सार

पाकिस्तान की आतंकवाद निरोधी अदालत के न्यायाधीश ताहिर अब्बास सिप्रा ने जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी के सांसद समेत 11 समर्थकों को 27 साल जेल की सजा सुनाई है। ये सजा 9 मई 2023 को इस्लामाबाद में हुए हिंसक प्रदर्शन में शामिल होने के लिए दी गई है। इस दिन पीटीआई समर्थकों ने खान की गिरफ्तारी के विरोध में हिंसक प्रदर्शन कर सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया था। 

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Pakistani court sentenced 11 supporters including MP from Imran Khan party for riots on May 9
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : ANI

विस्तार

 पाकिस्तान की एक अदालत ने शुक्रवार को पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के 11 समर्थकों को 27 साल की सजा सुनाई है। अदालत ने सभी पर 327,000 पाकिस्तानी रुपये का जुर्माना भी लगाया है। ये सजा 9 मई 2023 को राजधानी इस्लामाबाद में हुए हिंसक विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के लिए दी गई है।

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पीटीआई कार्यकर्ताओं ने जेल में बंद 72 वर्षीय पार्टी संस्थापक इमरान की गिरफ्तारी का 9 मई को विरोध किया था। इस दौरान पार्टी कार्यकर्ता हिंसक प्रदर्शन पर उतारू हो गए और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। इसके साथ ही उन्होंने रक्षा प्रतिष्ठानों पर भी हमला किया था। इसके बाद, पुलिस ने उनके खिलाफ मोटरसाइकिल जलाने और पुलिस कर्मियों पर हमला करने सहित अन्य अपराधों के लिए मामला दर्ज किया था।  
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अदालत ने रमना पुलिस स्टेशन पर हमला करने का पाया दोषी
आतंकवाद निरोधी अदालत के न्यायाधीश ताहिर अब्बास सिप्रा ने आरोपियों को इस्लामाबाद के रमना पुलिस स्टेशन पर हमला करने का दोषी पाया। सजा सुनाते हुए न्यायाधीश ने कहा कि आप पर इस्लामाबाद के रमना पुलिस स्टेशन पर हमला करने का आरोप है। अगर आप अपने ही पुलिस स्टेशनों पर हमला करेंगे, तो देश में रहने लायक जगह नहीं बचेगी।


दोषी ठहराए गए लोगों में अब्दुल लतीफ भी शामिल
दोषी ठहराए गए लोगों में नेशनल असेंबली के सदस्य अब्दुल लतीफ भी शामिल हैं, जो खैबर पख्तूनख्वा के चित्राल क्षेत्र से चुने गए थे। दोषी ठहराए जाने के बाद उन्हें पांच साल के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया। अन्य आरोपियों में जरियाब खान, मुहम्मद अकरम, मीरा खान, समीओल रॉबर्ट, वजीरजादा, अब्दुल बासित, शान अली, शाह जैब, मुहम्मद यूसुफ और सोहेल खान शामिल हैं।

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सैन्य अदालतें भी हिंसा में शामिल 85 लोगों को सुना चुकीं सजा
इससे पहले, दिसंबर 2024 में सैन्य अदालतों ने 9 मई, 2023 को दंगों के दौरान सैन्य प्रतिष्ठानों पर हिंसक हमलों में शामिल होने के लिए 85 लोगों को दो से 10 साल तक की जेल की सजा सुनाई थी। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान अगस्त 2023 से कई मामलों में जेल में है।

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