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Pakistan: सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की इमरान खान के खिलाफ सरकार की याचिका, पढ़ें पाकिस्तान से जुड़ी राजनीति के अहम अपडेट्स

Thu, 26 May 2022 11:04 PM IST
शिव शरण शुक्ला वर्ल्ड न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इस्लामाबाद
वर्ल्ड न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इस्लामाबाद Published by: शिव शरण शुक्ला Updated Thu, 26 May 2022 11:04 PM IST
सार

इस याचिका में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) सुप्रीमो इमरान खान पर राष्ट्रीय राजधानी के एच-9 सेक्टर में शांतिपूर्ण मार्च के संबंध में शीर्ष अदालत के आदेश का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया था।

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Pakistan politics live update shehbaz sharif Supreme Court dismisses contempt petition against former premier Imran Khan
इमरान खान रैली - फोटो : Agency

विस्तार

पाकिस्तान के सर्वोच्च न्यायालय ने गुरुवार को शहबाज शरीफ सरकार की याचिका को खारिज कर दिया। इस याचिका में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ उनकी पार्टी द्वारा 'आजादी मार्च' के संबंध में शीर्ष अदालत के निर्देश का 'उल्लंघन' करने के लिए अवमानना की कार्रवाई की मांग की गई थी।

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मुख्य न्यायाधीश उमर अता बंदियाल की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय पीठ ने सरकार की ओर से अटॉर्नी जनरल अश्तर औसाफ द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया। इस याचिका में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) सुप्रीमो इमरान खान पर राष्ट्रीय राजधानी के एच-9 सेक्टर में शांतिपूर्ण मार्च के संबंध में शीर्ष अदालत के आदेश का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया था। इस याचिका में कहा गया था कि क्रिकेटर से राजनेता बने 69 वर्षीय इमरान खान नेअपने समर्थकों को डी-चौक जाने के लिए कहा था। जहां प्रदर्शनकारी पुलिस के साथ भिड़ गए थे।
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पांच सदस्यीय पीठ ने की सुनवाई
न्यायमूर्ति इजाज़ुल अहसान, न्यायमूर्ति मुनीब अख्तर, न्यायमूर्ति याह्या अफरीदी और न्यायमूर्ति सैय्यद मज़हर अली अकबर नकवी की पीठ ने उस याचिका पर सुनवाई की। गौरतलब है कि इस्लामाबाद में डी चौक प्रेसीडेंसी, प्रधान मंत्री कार्यालय, संसद और सर्वोच्च न्यायालय जैसे कई महत्वपूर्ण सरकारी भवनों के करीब स्थित है। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि इमरान खान की पार्टी को रैली के लिए राष्ट्रीय राजधानी के जी-9 और एच-9 सेक्टरों के बीच जमीन मुहैया कराई जाए।
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याचिका खारिज करने के कारण की घोषणा बाद में होगी
सुनवाई के दौरान पीठ ने कहा कि शीर्ष अदालत का बुधवार का आदेश यथावत रहेगा। जिसमें सरकार और पीटीआई को एक साथ बैठकर इस्लामाबाद तक अपदस्थ पार्टी के लंबे मार्च के शांतिपूर्ण और सुरक्षित संचालन के लिए तौर-तरीकों को अंतिम रूप देने के लिए कहा गया था, ताकि सरकार पर अगले छः दिनों में चुनावों की घोषणा के लिए दबाव डाला जा सके। फैसला सुनाते हुए अदालत ने कहा कि याचिका खारिज करने के कारण की घोषणा उसके लिखित फैसले के तहत बाद में की जाएगी।

इमरान खान ने किया अदालत को गुमराह
गौरतलब है कि इमरान खान ने गुरुवार सुबाह  इस्लामाबाद में प्रवेश किया और डी-चौक की ओर कूच किया। वहीं, संघीय सरकार ने इस मार्च के मद्देनजर महत्वपूर्ण सरकारी भवनों की सुरक्षा के लिए इस रेड जोन में सेना को तैनात किया था। इसे लेकर गृह मंत्री राणा सनाउल्लाह ने कहा कि डी-चौक पर रैली करने का इमरान खान का फैसला सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन है। सनाउल्लाह ने कहा कि इमरान खान ने राजधानी (सेक्टर एच-9) में एक विशिष्ट स्थान पर रैली आयोजित करने की अनुमति लेकर शीर्ष अदालत को गुमराह किया और बाद में घोषणा की कि इसे डी-चौक पर आयोजित किया जाएगा।

नेशनल असेंबली ने ईवीएम के उपयोग पर रोक लगाने के लिए विधेयक पारित किया 
पाकिस्तान नेशनल असेंबली ने गुरुवार को एक विधेयक पारित कर दिया, जो देश में आई-वोटिंग के जरिए मतदान का अधिकार और ईवीएम के उपयोग के लिए पूर्ववर्ती इमरान खान सरकार द्वारा किए गए चुनाव सुधारों को निष्प्रभावी कर देगा। संसदीय कार्य मंत्री मुर्तजा जावेद अब्बासी ने निर्वाचन (संशोधन) विधेयक 2022 पेश किया जिसे निचले सदन ने बहुमत से पारित कर दिया। केवल ग्रांड डेमोक्रेटिक अलायंस (जीडीए) के सदस्यों ने इसका विरोध किया।

इमरान खान का अल्टीमेटम, पीएम शरीफ ने दिया जवाब
इस बीच पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने प्रांतीय विधानसभाएं भंग करने और नए सिरे से आम चुनाव कराने की घोषणा के लिए शहबाज शरीफ सरकार को छह दिन का वक्त दिया। उन्होंने इसके साथ ही कहा कि अगर सरकार ऐसा करने में विफल रहती है तो वह ‘संपूर्ण देश’ के साथ राजधानी लौटेंगे। इस पर पीएम शरीफ ने पलटवार करते हुए कहा कि चुनाव की तारीख संसद तय करेगी, इमरान नहीं।


पाकिस्तान में गृहयुद्ध जैसे हालात, रेड जोन क्षेत्र में सेना की तैनाती
पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान के आजादी मार्च के कारण देश में गृहयुद्ध जैसे हालात बने हुए हैं। गुरुवार को भी इमरान ने बड़ी रैली की और कहा, सरकार से उनका कोई समझौता नहीं हुआ है। इस बीच सरकार ने संविधान की धारा 245 के तहत राजधानी के रेड जोन क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए सेना को बुला लिया है। पीटीआई अध्यक्ष इमरान खान व उनका काफिला इस्लामाबाद में पहुंच चुका है। काफिला जैसे ही शहर के डी-चौक की ओर बढ़ा पूरी राजधानी में हालात बेकाबू होने लगे। इसे देखते हुए सरकारी दफ्तरों की सुरक्षा के लिए सेना तैनात हो गई है। बुधवार देर रात इस्लामाबाद आगजनी व अराजकता की चपेट में रहा। पीटीआई कार्यकर्ताओं ने मेट्रो स्टेशन को आग के हवाले कर दिया। इमरान खान बृहस्पतिवार के इस्लामाबाद पहुंचने पर कार्यकर्ताओं की पुलिस से झड़पें होती रहीं। डॉन न्यूज के मुताबिक, इन झड़पों में कई लोगों के घायल हने की खबरें हैं। अब तक 400 से ज्यादा कार्यकर्ता गिरफ्तार किए जा  चुके हैं। 

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