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Pakistan: इमरान खान और बुशरा बीबी की मुश्किलें नहीं हो रही कम, अदालत ने तोशाखाना 2.0 मामले में ठहराया दोषी

Thu, 12 Dec 2024 06:19 PM IST
पवन पांडेय न्यूज डेस्क, अमर उजाला
न्यूज डेस्क, अमर उजाला Published by: पवन पांडेय Updated Thu, 12 Dec 2024 06:19 PM IST
सार

Second Toshakhana Case: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। बता दें कि पाकिस्तान की एक अदालत ने तोशाखाना के दूसरे मामले में दोनों पर आरोप तय किया है।

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Pakistan court indicts Imran Khan, his wife Bushra Bibi in Toshahana 2.0 case
इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी - फोटो : ANI

विस्तार

पाकिस्तान की एक अदालत ने गुरुवार को दूसरे तोशाखाना मामले में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को दोषी ठहराया है। रावलपिंडी की अदियाला जेल में सुनवाई की अध्यक्षता करने वाले विशेष न्यायालय के न्यायाधीश शाहरुख अर्जुमंद ने उनके खिलाफ आरोप तय किए। 
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तोशाखाना 2.0 में इमरान खान और बुशरा बीबी पर आरोप
तोशाखाना 2.0 के नाम से भी जाना जाने वाला यह मामला शुरू में पाकिस्तान की राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (एनएबी) की तरफ से दायर किया गया था। हालांकि, एनएबी संशोधनों के मद्देनजर, संघीय जांच एजेंसी ने मामले को अपने हाथ में ले लिया और सितंबर में चालान दाखिल किया। तोशाखाना मामले में इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप शामिल हैं, विशेष रूप से विदेशी गणमान्य व्यक्तियों से उपहारों की बिक्री के संबंध में। 
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इद्दत मामले में बरी होने के बाद हुई गिरफ्तारी
इस मामले में इमरान खान और बुशरा बीबी को 13 जुलाई को गिरफ्तार किया गया था - उसी दिन उन्हें इद्दत मामले में बरी कर दिया गया था। हालांकि, इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने अक्तूबर में मामले में उनकी गिरफ्तारी के बाद जमानत याचिका को मंजूरी दे दी और उन्हें कई महीने जेल में बिताने के बाद रिहा कर दिया गया। इसके अलावा, आईएचसी ने तोशाखाना 2.0 मामले की सुनवाई के लिए अदालत में पेश होने के बाद उसकी जमानत रद्द करने की एफआईए की याचिका को खारिज कर दिया, जिसे आभूषण सेट मामला भी कहा जाता है।
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सरकार गिरने के बाद से कई मामलों में फंसे हैं इमरान खान
एफआईए ने तर्क दिया था कि वह कई बार अदालत में पेश होने में विफल रहीं, जो, उन्होंने दावा किया, अदालत के विश्वास का दुरुपयोग है। बुशरा बीबी के वकील सलमान सफदर ने अदालत को सूचित किया कि उनकी मुवक्किल मौजूद थी और बिना किसी वैध कारण के पिछली सुनवाई से अनुपस्थित नहीं रही थी। वहीं न्यायमूर्ति मियांगुल हसन औरंगजेब ने कहा कि यदि कोई प्रतिवादी जमानत दिए जाने के बाद अदालत में पेश होने में विफल रहता है, तो ट्रायल कोर्ट जमानत रद्द कर सकता है, लेकिन उन्होंने जमानत वापस लेने से इनकार कर दिया। अप्रैल 2022 में अविश्वास मत के माध्यम से सरकार गिराए जाने के बाद से पीटीआई चीफ इमरान खान कई मामलों में फंसे हुए हैं।
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