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Cipher case: FIA के दायर आरोप पत्र में इमरान खान दोषी करार, 17 अक्तूबर को सजा का एलान

Mon, 09 Oct 2023 05:46 PM IST
आदर्श शर्मा वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, लाहौर
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, लाहौर Published by: आदर्श शर्मा Updated Mon, 09 Oct 2023 05:46 PM IST
सार

सिफर मामले में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को 17 अक्तूबर को दोषी ठहराया जाएगा। सोमवार को मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने इस बात की घोषणा की। वहीं अभियोजक नकवी ने सूचित किया कि अदालत को सभी आवश्यक प्रतियां उपलब्ध करा दी गई हैं।

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Pak ex-PM Imran to be indicted in cipher case on October 17
पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

सिफर मामले में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को दोषी ठहराया गया है। सोमवार को सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि मामले पर 17 अक्तूबर को फैसला आएगा। सुनवाई के दौरान इमरान खान और उनके सह आरोपी पूर्व विदेश मंत्री कुरैशी के वकीलों को आरोप पत्र की प्रतियां भी सौंपी गई हैं। सुनवाई की अध्यक्षता विशेष अदालत के न्यायाधीश अब्दुल हसनात ज़ुल्करनैन ने की। द एक्सप्रेस ट्रिब्यून अखबार की रिपोर्ट के अनुसार, पीटीआई प्रमुख के वकीलों ने  जेल वैन में इमरान खान से मुलाकात की। रावलपिंडी की अदियाला जेल में सुनवाई के दौरान अभियोजक जुल्फिकार अब्बास नकवी, इमरान खान के वकील सलमान सफदर और उनकी पार्टी के नेता शाह महमूद कुरैशी की बेटी और बेटा भी उपस्थित थे।
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वहीं अभियोजक नकवी ने सूचित किया कि अदालत को सभी आवश्यक प्रतियां उपलब्ध करा दी गई हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि अदालत ने सभी सरकारी गवाहों को आरोप पत्र के साथ 17 अक्तूबर को तलब करने का निर्देश जारी किया। एफआईए द्वारा एक विशेष अदालत में दायर आरोप पत्र में इमरान खान के प्रमुख सहयोगी कुरैशी पर पूर्व प्रधानमंत्री को सुविधा प्रदान करने का भी आरोप लगाया गया।
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क्या है मामला ?
इमरान खान को पिछले साल मार्च में वाशिंगटन में देश के दूतावास द्वारा भेजे गए एक गुप्त राजनयिक केबल (सिफर) का खुलासा करके आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम का उल्लंघन करने के आरोप में मामला दर्ज होने के बाद अगस्त में गिरफ्तार किया गया था। इमरान खान के नेतृत्व वाली सरकार में विदेश मंत्री, पीटीआई के उपाध्यक्ष कुरेशी भी इस मामले में फंसे हुए हैं। 26 सितंबर को मामले की आखिरी सुनवाई में उनकी न्यायिक हिरासत 10 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई थी।
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