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US: अब्रेगो गार्सिया निर्वासन मामले में ट्रंप प्रशासन को जज की फटकार, कहा- अदालती आदेशों की अनदेखी की जा रही

Wed, 23 Apr 2025 08:14 AM IST
बशु जैन वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, न्यूयॉर्क
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, न्यूयॉर्क Published by: बशु जैन Updated Wed, 23 Apr 2025 08:14 AM IST
सार

29 वर्षीय साल्वाडोर के नागरिक अब्रेगो गार्सिया को मैरीलैंड में गिरफ्तार कर निर्वासित कर दिया गया था। इस मामले में यूएस कोर्ट ने ट्रंप प्रशासन को कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा कि ट्रंप प्रशासन अदालती आदेशों की अनदेखी कर रहा है और कानूनी प्रक्रिया में बाधा डाल रहा है।

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Judge reprimands Trump administration in Abrego Garcia deportation case, says court orders are being ignored
डोनाल्ड ट्रंप, राष्ट्रपति, अमेरिका - फोटो : एएनआई

विस्तार

अल सल्वाडोर के युवक अब्रेगो गार्सिया निर्वासन मामले में संघीय न्यायाधीश ने ट्रंप प्रशासन को कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा कि ट्रंप प्रशासन अदालती आदेशों की अनदेखी कर रहा है और कानूनी प्रक्रिया में बाधा डाल रहा है। कोर्ट ने कहा कि अल साल्वाडोर की जेल से गलती से निर्वासित मैरीलैंड के युवक को मुक्त करने और उसे अमेरिका वापस भेजने के लिए उन्होंने जो भी कदम उठाए हैं, उनके बारे में जानकारी देने से इनकार करके ट्रंप प्रशासन बुरी नीयत से काम कर रहा है।

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अमेरिकी जिला न्यायाधीश पाउला जिनिस ने कहा कि कई हफ्तों से प्रतिवादियों (ट्रंप प्रशासन) ने विशेषाधिकार के अस्पष्ट और निराधार दावों की आड़ में शरण ली है। उन्हें खोज में बाधा डालने और इस अदालत के आदेशों के अनुपालन से बचने के लिए एक ढाल के रूप में इस्तेमाल किया है। उन्हें पता है कि न्यायालय को विशेषाधिकार के किसी भी दावे का समर्थन करने के लिए विशिष्ट कानूनी और तथ्यात्मक प्रदर्शन की आवश्यकता है। फिर भी उन्होंने बॉयलरप्लेट दावों पर भरोसा करना जारी रखा है। वह अब समाप्त होता है। उन्होंने प्रशासन को विवरण उपलब्ध कराने के लिए बुधवार शाम छह बजे तक का समय दिया है।
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अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने लगभग दो सप्ताह पहले ट्रंप प्रशासन को साल्वाडोरन जेल से किल्मर अब्रेगो गार्सिया की अमेरिका वापसी का आदेश दिया था। व्हाइट हाउस ने इस दावे को खारिज कर दिया था कि गलती से उसे निर्वासित करने के बाद वह उसे वापस नहीं लाया सका। ट्रंप प्रशासन ने कहा कि यह अल सल्वाडोर पर निर्भर है। हालांकि अल सल्वाडोर के राष्ट्रपति ने भी कहा है कि उनके पास अब्रेगो गार्सिया को वापस करने की शक्ति नहीं है। 

ट्रंप प्रशासन ने यह भी तर्क दिया है कि अब्रेगो गार्सिया को वापस करने के लिए उसने जो भी कदम उठाए हैं या उठा सकता है, उसके बारे में जानकारी अटॉर्नी-क्लाइंट विशेषाधिकार कानूनों, राज्य गुप्त कानूनों, सामान्य सरकारी विशेषाधिकार या अन्य गोपनीयता नियमों द्वारा संरक्षित है। वहीं जज जिनिस ने कहा कि बिना किसी तथ्य के उन दावों ने खोज दायित्वों का पालन करने से जानबूझकर और बुरे विश्वास से इनकार को दर्शाया है।      


यह पहली बार नहीं है जब ट्रंप प्रशासन को निर्वासन मामलों के प्रति अपने दृष्टिकोण पर संघीय न्यायाधीश से तीखे आदेश का सामना करना पड़ा है। यूएस सर्किट कोर्ट ऑफ अपील्स के तीन जजों के पैनल ने पिछले सप्ताह प्रशासन को फटकार लगाई थी। डेमोक्रेट और कानूनी विद्वानों का कहना है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्र्रंप अदालती फैसलों की अनदेखी करके एक सांविधानिक संकट को भड़का रहे हैं, जबकि व्हाइट हाउस ने कहा है कि समस्या न्यायाधीशों की है।

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पिछले महीने 29 वर्षीय साल्वाडोर के नागरिक अब्रेगो गार्सिया को मैरीलैंड में गिरफ्तार कर निर्वासित कर दिया गया था। जबकि 2019 में एक इमिग्रेशन जज ने उन्हें अल साल्वाडोर में निर्वासन से बचा लिया था। क्योंकि उन्हें वहां के स्थानीय गिरोहों द्वारा उत्पीड़न का सामना करना पड़ सकता था। युवक के निर्वासन को व्हाइट हाउस ने प्रशासनिक त्रुटि बताया।

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