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लंदन: भारतीय मूल की महिला हरप्रीत कौर लूट मामले में दोषी करार, 19 सितंबर को सुनाई जाएगी सजा
Mon, 22 Jul 2019 06:49 AM IST
Nilesh Kumar
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला
Published by: Nilesh Kumar
Updated Mon, 22 Jul 2019 06:49 AM IST
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सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : डेमो
लंदन के लैंबेथ में पिछले साल अगस्त में एक व्यवसायिक परिसर में हुई लूट के मामले में तीन लोगों को दोषी करार दिया गया है। इसमें एक भारतीय मूल की महिला भी शामिल है।
बीते शुक्रवार को इनर लंदन क्राउन कोर्ट में 28 वर्षीया हरप्रीत कौर को धोखाधड़ी करने और स्टोर के एक कर्मी को अंदर बंद कर देने का दोषी पाया गया। वहीं, उसकी दोनों साथी 42 वर्षीया मोनिका पशिआस और 40 वर्षीया टायरोन वॉ को लू के लिए दोषी ठहराया गया।
तीनों को 19 सितंबर को सजा सुनाई जाने वाली है। स्कॉटलैंड यार्ड ने एक बयान में कहा, पुलिस को दो अगस्त, 2018 की दोपहर सेंट जॉर्ज घाट स्थित एक वाणिज्यिक परिसर में चोरी की रिपोर्ट में बुलाया गया था।
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अधिकारियों ने बताया कि तीनों महिलाओं ने एक लेजर हेयर रिमूवल मशीन और कुछ सामान चोरी किये थे और स्टोर के अंदर स्टाफ के एक सदस्य को बंद कर दिया था।
पुलिस ने बताया कि कौर और पशिआस को 14 अगस्त को गिरफ्तार किया गया था, जबकि वॉ को 31 अगस्त को गिरफ्तार किया गया था।
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बीते शुक्रवार को इनर लंदन क्राउन कोर्ट में 28 वर्षीया हरप्रीत कौर को धोखाधड़ी करने और स्टोर के एक कर्मी को अंदर बंद कर देने का दोषी पाया गया। वहीं, उसकी दोनों साथी 42 वर्षीया मोनिका पशिआस और 40 वर्षीया टायरोन वॉ को लू के लिए दोषी ठहराया गया।
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तीनों को 19 सितंबर को सजा सुनाई जाने वाली है। स्कॉटलैंड यार्ड ने एक बयान में कहा, पुलिस को दो अगस्त, 2018 की दोपहर सेंट जॉर्ज घाट स्थित एक वाणिज्यिक परिसर में चोरी की रिपोर्ट में बुलाया गया था।
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अधिकारियों ने बताया कि तीनों महिलाओं ने एक लेजर हेयर रिमूवल मशीन और कुछ सामान चोरी किये थे और स्टोर के अंदर स्टाफ के एक सदस्य को बंद कर दिया था।
पुलिस ने बताया कि कौर और पशिआस को 14 अगस्त को गिरफ्तार किया गया था, जबकि वॉ को 31 अगस्त को गिरफ्तार किया गया था।