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Toshakhana Case: पाक मंत्री का दावा- गिरफ्तारी से बचने के लिए दीवार फांदकर भागे इमरान, पड़ोसी के घर में छिपे

Mon, 06 Mar 2023 09:04 PM IST
निर्मल कांत वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, इस्लामाबाद
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, इस्लामाबाद Published by: निर्मल कांत Updated Mon, 06 Mar 2023 09:04 PM IST
सार

Pakistan Politics: राणा सनाउल्लाह ने कहा कि कल इमरान खान को गिरफ्तार करने गई पुलिस टीम को बहुत ही परेशान होना पड़ा। उस दौरान लाहौर में नाटक जैसे हालात बन गए थे।

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Imran Khan escaped to neighbour's house to evade arrest in Toshakhana case: Pak interior minister Sanaullah
पाकिस्तान के गृहमंत्री राणा सनाउल्लाह - फोटो : ट्विटर/राणा सनाउल्लाह खान

विस्तार

पाकिस्तान के गृह मंत्री राणा सनाउल्लाह ने सोमवार को इमरान खान से जुड़ा बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि एक दिन पहले तोशखाना मामले में गिरफ्तारी से बचने के लिए पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान लाहौर में अपने आवास की दीवार फांदकर भाग गए थे। दरअसल,  इमरान खान को गिरफ्तार करने के लिए रविवार को इस्लामाबाद पुलिस लाहौर पहुंची थी। हालांकि, इस दौरान इमरान अपने आवास पर नहीं मिले थे और उनकी लीगल टीम ने आश्वासन दिया था कि इमरान सात मार्च को अदालत में पेश होंगे।

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पाकिस्तान की मीडिया की मानें तो अब राणा सनाउल्लाह ने कहा कि कल इमरान खान को गिरफ्तार करने गई पुलिस टीम को बहुत ही परेशान होना पड़ा। उस दौरान लाहौर में नाटक जैसे हालात बन गए थे। ऐसी अफवाहें हैं कि इमरान छिपने के लिए अपने पड़ोसियों के घर में कूद गए थे। थोड़ी देर बाद वह कहीं से सामने आए और एक बड़ा भाषण दिया। मंत्री ने यह भी कहा कि अगर पुलिस पूर्व प्रधानमंत्री को गिरफ्तार करना चाहती है तो यह उचित रणनीति नहीं थी।
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उन्होंने कहा कि पुलिस उन्हें अदालत के आदेशों के बारे में बताने के लिए वहां गई थी, लेकिन इमरान खान बेशर्म व्यक्ति हैं। इससे पहले सनाउल्लाह ने तोशखाना उपहारों के मामले में इमरान खान पर अपने अधिकार का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा कि अगर अदालत इमरान खान को बरी करती है, तो हम इसे स्वीकार करेंगे।

इरअसल, इस्लामाबाद की एक जिला अदालत ने पिछले हफ्ते खान के खिलाफ गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया था, क्योंकि वह बार-बार अदालत में पेश नहीं हो रहे थे। इसके बाद पीटीआई पार्टी प्रमुख ने इस्लामाबाद जिला अदालत में एक अर्जी दायर की थी। इस पर कोर्ट ने सोमवार को गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट रद्द करने से इनकार कर दिया। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जफर इकबाल ने याचिका खारिज करते हुए पूर्व प्रधानमंत्री के आवेदन पर दलीलें सुनने के बाद फैसला सुनाया।


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