फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   World ›   EU supports 4.1 billion euro fine on Google, accused of blocking competition from Android

Shock to Google: ईयू ने किया गूगल पर 4.1 अरब यूरो जुर्माने का समर्थन, एंड्रॉयड से प्रतिस्पर्धा रोकने का आरोप

Fri, 20 Jun 2025 06:08 AM IST
शुभम कुमार वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, ब्रसेल्स
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, ब्रसेल्स Published by: शुभम कुमार Updated Fri, 20 Jun 2025 06:08 AM IST
सार

गूगल को यूरोपीय संघ की शीर्ष अदालत से झटका लगा है। एंड्रॉयड का दुरुपयोग कर प्रतिस्पर्धियों को रोकने के मामले में 4.1 अरब यूरो के जुर्माने को कोर्ट की सलाहकार ने सही ठहराया है। गूगल की अपील खारिज हो सकती है। मामला 2018 में यूरोपीय आयोग द्वारा उठाया गया था।

विज्ञापन
EU supports 4.1 billion euro fine on Google, accused of blocking competition from Android
Google - फोटो : FREEPIK

विस्तार

अमेरिकी कंपनी अल्फाबेट की गूगल को यूरोपीय संघ (ईयू) के सर्वोच्च न्यायालय से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट की सलाहकार ने गूगल पर 4.1 अरब यूरो (करीब 4.98 अरब डॉलर) के जुर्माने का समर्थन किया है। गूगल ने यूरोपीय संघ के प्रतिस्पर्धा विरोधी जुर्माने के खिलाफ अपील की थी।
विज्ञापन


अब इसके खारिज होने की संभावना है। गूगल पर प्रतिद्वंद्वी कंपनियों को दबाने के लिए एंड्रॉयड का इस्तेमाल करने का आरोप है। ईयू के सर्वोच्च न्यायालय की सलाहकार जुलियन कोकोट ने गूगल पर सात साल पहले लगाए गए 4.34 अरब यूरो (4.98 अरब डॉलर) के जुर्माने के खिलाफ लड़ाई में यूरोपीय संघ के प्रतिस्पर्धा-विरोधी नियामकों का पक्ष लिया।
विज्ञापन


ये भी पढ़ें:- सबसे बड़ी सेंध:  एपल, फेसबुक, गूगल के 16 अरब पासवर्ड लीक; मई में 18 करोड़ से ज्यादा का किया गया था दावा
विज्ञापन
विज्ञापन


यूरोपीय आयोग ने अपने 2018 के फैसले में कहा था कि अमेरिकी कंपनी गूगल ने अपने एंड्रॉयड मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल प्रतिद्वंद्वियों को रोकने के लिए किया था। एक निचली अदालत ने 2022 में यूरोपीय संघ के फैसले का समर्थन किया, लेकिन जुर्माने की राशि घटाकर 4.1 अरब यूरो कर दी थी, जिसके बाद गूगल ने इस फैसले को शीर्ष अदालत में चुनौती दी थी। 

ये भी पढ़ें:- Dating App Scam: डेटिंग एप पर प्यार बना रहा 'महंगा सौदा', ऐसे कट रही लड़कों की जेब!

गूगल की अपील खारिज करने की सलाह
लक्जमबर्ग स्थित यूरोपीय संघ के न्यायालय (सीजेईयू) की महाधिवक्ता जुलियन कोकोट ने अपनी गैर बाध्यकारी राय में अदालत को गूगल की अपील को खारिज करने और निचली ट्रिब्यूनल की ओर से निर्धारित कम जुर्माने को बरकरार रखने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि गूगल की ओर से दी गईं दलीलें अप्रभावी हैं। उन्होंने कंपनी के इस तर्क को खारिज कर दिया कि नियामकों को स्थिति का आकलन करते समय गूगल की तुलना किसी प्रतिद्वंद्वी से करनी चाहिए।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get latest World News headlines in Hindi related political news, sports news, Business news all breaking news and live updates. Stay updated with us for all latest Hindi news.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed