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Hush Money Case: '5 नवंबर को जनता की अदालत में होगा फैसला', डोनाल्ड ट्रंप ने जूरी के फैसले को बताया अपमानजनक

Fri, 31 May 2024 10:54 PM IST
मिथिलेश नौटियाल वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, न्यूयॉर्क
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, न्यूयॉर्क Published by: मिथिलेश नौटियाल Updated Fri, 31 May 2024 10:54 PM IST
सार

Hush Money Case: जूरी द्वारा फैसला सुनाते समय डोनाल्ड ट्रंप भले ही शांत रहे लेकिन, अब उन्होंने इस फैसले को शर्मनाक बताया है। उन्होंने कहा 5 नवंबर को असली फैसला जनता की अदालत में होगा। 

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Donald Trump called the jury's decision insulting
डोनाल्ड ट्रंप - फोटो : पीटीआई

विस्तार

अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को गुप्त धन मामले से जुड़े सभी 34 मामलों में दोषी पाया गया है। इसी के साथ ट्रंप अमेरिका के  इतिहास के पहले पूर्व राष्ट्रपति बने हैं, जिन्हें घोर अपराध का दोषी करार दिया गया है।  उन पर एडल्ट स्टार स्टॉर्मी डेनियल्स के साथ अपने संबंधों को छिपाने के लिए व्यावसायिक रिकॉर्ड में हेराफेरी करने का आरोप है। 

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मैनहट्टन के 12 जूरी सदस्यों ने गुरुवार को कहा कि ट्रंप ने 2016 के राष्ट्रपति चुनाव को प्रभावित करने के लिए एडल्ट स्टार स्टॉर्मी डेनियल्स को 130,000 अमेरिकी डॉलर का गुप्त भुगतान किया। इसे छुपाने के लिए ट्रंप ने व्यावसायिक रिकॉर्ड में हेराफेरी की। जूरी ने कहा कि ट्रंप को राष्ट्रपति चुने जाने से नहीं रोका जा सकता। 22 गवाहों के बयानों के आधार पर यह फैसला सुनाया गया, जिनमें एडल्ट स्टार स्टॉर्मी डेनियल्स भी शामिल थीं। 
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ट्रंप ने जूरी के फैसले को बताया अपमानजनक
ट्रंप की सजा पर सुनवाई के लिए 11 जुलाई को सुबह 10 बजे का समय निर्धारित किया है। खास बात यह है कि 11 जुलाई से ठीक चार दिन पहले मिल्वौकी में रिपब्लिकन पार्टी की बैठक होगी, जहां ट्रंप को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किया जाना है। जिस समय यह फैसला सुनाया गया, उस समय ट्रंप शांत रहे लेकिन, कोर्ट से बाहर निकलकर उन्होंने इस फैसले को शर्मनाक बताया।  
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जूरी के फैसले पर ट्रंप ने कहा कि यह अपमानजनक था। उन्होंने कहा कि यह एक विवादित और भ्रष्ट न्यायाधीश द्वारा किया गया मुकदमा था। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ने कहा ‘5 नवंबर को असली फैसला जनता की अदालत में होगा। जनता जानती है कि असली सच क्या है। हम जानते हैं कि हमने कुछ भी गलत नहीं किया। मैं अपने देश के लिए लड़ रहा हूं, मैं अपने देश के संविधान के लिए लड़ रहा हूं। इस समय हमारे देश में धांधली हो रही है।’ ट्रंप ने आरोप लगाया कि राष्ट्रपति जो बाइडन ने अपने राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी को चोट पहुंचाने के लिए जान-बूझकर ऐसा किया है।

अमेरिका में ऐसा पहली बार हुआ
बता दें कि अमेरिका में किसी भी पूर्व राष्ट्रपति या राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को कभी भी किसी गंभीर अपराध का सामना नहीं करना पड़ा है। मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया कि ट्रंप के पूर्व वकील माइकल कोहेन ने डेनियल्स को गुप्त धनराशि का भुगतान करते समय रिकॉर्ड में हेराफेरी की थी। इसके बाद कानून से बचने के लिए गुप्त धनराशि को कानूनी खर्च के रूप में दिखाया। ट्रंप के प्रमुख वकील टोड ब्लैंच ने न्यायाधीश जुआन मर्चेन से कहा कि अदालत को इस मामले में कोई फैसला नहीं लेना चाहिए। हालांकि, न्यायाधीश ने मर्चेन के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। 

बाइडन-हैरिस अभियान का ट्रंप पर निशाना 
उधर बाइडन हैरिस अभियान ने जूरी के फैसले का स्वागत किया है। बिडेन-हैरिस 2024 के संचार निदेशक माइकल टायलर ने कहा कि अमेरिका में कानून से ऊपर नहीं है। टायलर ने आगे कहा कि डोनाल्ड ट्रम्प ने हमेशा इस बात पर भरोसा किया कि कानून तोड़ने पर उन्हें परिणाम भुगतना नहीं पड़ेगा लेकिन, इसके ठीक उलट हुआ है। 


ट्रंप को राष्ट्रपति चुनाव लड़ने से रोका नहीं जा सकता 
कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में कानून के प्रोफेसर रिचर्ड एल हसन का कहना है कि सजा के बाद भी ट्रंप को राष्ट्रपति चुनाव लड़ने से नहीं रोका जा सकता। हसन ने कहा कि अमेरिका के संविधान में राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए केवल सीमित योग्यताएं शामिल हैं। उम्मीदवार की उम्र कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए और वह 14 वर्ष अमेरिका में रहा हो। 

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