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अब बच्चों से यौन शोषण के दोषियों को नपुंसक बनाएगा यह अमेरिकी राज्य, विधेयक पारित
Wed, 12 Jun 2019 09:47 AM IST
Priyesh Mishra
वर्ल्ड डेस्क, वाशिंगटन
वर्ल्ड डेस्क, वाशिंगटन
Published by: Priyesh Mishra
Updated Wed, 12 Jun 2019 09:47 AM IST
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सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : सोशल मीडिया
अमेरिका के अलबामा राज्य में बच्चों के साथ यौन शोषण की बढ़ती घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए नया कानून बनाया गया है। जिसके अंतर्गत अब राज्य में बच्चों का यौन शोषण करने वाले व्यक्ति को नपुंसक बनाया जाएगा।
इस विधेयक के अनुसार, राज्य में 13 साल से कम उम्र के बच्चों के खिलाफ यौन शोषण के दोषियों को रासायनिक दवा का इंजेक्शन लगाकर नपुंसक बना दिया जाएगा। दावा किया जा रहा है कि ऐसा कानूनी प्रावधान करने वाला यह अमेरिका का पहला राज्य है।
सोमवार को अलबामा के गवर्नर काय इवे ने 'केमिकल कैस्ट्रेशन' विधेयक को हरी झंडी दे दी। उन्होंने इस विधेयक पर हस्ताक्षर करते हुए कहा कि कठोर अपराध की सजा भी कठोर होनी चाहिए। इससे अपराधियों के मन में डर बैठेगा।
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नए कानून में दोषी को हिरासत से रिहा करने से पहले या फिर पैरोल देने से एक महीने पहले रासायनिक दवा का इंजेक्शन लगा दिया जाएगा। यह दवा आरोपी के शरीर में टेस्टोस्टेरोन पैदा नहीं होने देगी। इससे आरोपी पूरी तरह नपुंसक हो जाएगा। इस प्रक्रिया के दौरान हुए खर्च की भरपाई दोषी व्यक्ति करेगा।
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इस विधेयक के अनुसार, राज्य में 13 साल से कम उम्र के बच्चों के खिलाफ यौन शोषण के दोषियों को रासायनिक दवा का इंजेक्शन लगाकर नपुंसक बना दिया जाएगा। दावा किया जा रहा है कि ऐसा कानूनी प्रावधान करने वाला यह अमेरिका का पहला राज्य है।
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सोमवार को अलबामा के गवर्नर काय इवे ने 'केमिकल कैस्ट्रेशन' विधेयक को हरी झंडी दे दी। उन्होंने इस विधेयक पर हस्ताक्षर करते हुए कहा कि कठोर अपराध की सजा भी कठोर होनी चाहिए। इससे अपराधियों के मन में डर बैठेगा।
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नए कानून में दोषी को हिरासत से रिहा करने से पहले या फिर पैरोल देने से एक महीने पहले रासायनिक दवा का इंजेक्शन लगा दिया जाएगा। यह दवा आरोपी के शरीर में टेस्टोस्टेरोन पैदा नहीं होने देगी। इससे आरोपी पूरी तरह नपुंसक हो जाएगा। इस प्रक्रिया के दौरान हुए खर्च की भरपाई दोषी व्यक्ति करेगा।