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ब्रिटेन की अदालत ने संसद निलंबित करने के जॉनसन के फैसले को गैरकानूनी बताया

Wed, 11 Sep 2019 06:08 PM IST
अमर शर्मा वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला Published by: अमर शर्मा Updated Wed, 11 Sep 2019 06:08 PM IST
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Britain court calls Boris Johnson decision to suspend British Parliament illegal
ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन (फाइल फोटो) - फोटो : एएनआई
ब्रिटेन की संसद को निलंबित करने के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के फैसले को स्कॉटलैंड की एक अदालत ने बुधवार को "गैरकानूनी" करार दिया। हालांकि, अदालत ने जॉनसन के इस फैसले को पलटने के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया।
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प्रधानमंत्री जॉनसन ने संसद को निलंबित करने का फैसला ऐसे समय पर लिया है, जब ब्रिटेन के यूरोपीय संघ से अलग होने में दो महीने से भी कम वक्त रह गया है।

जॉनसन ने दावा किया है कि उन्होंने यह कदम इसलिए उठाया कि वह अगले महीने संसद के नये सत्र में अपना घरेलू एजेंडा फिर से उठा सकें। लेकिन इस निलंबन ने उन्हें बागी सांसदों से भी कुछ राहत दिलाई है, जहां वह राजनीतिक गतिरोध तोड़ने और ब्रिटेन को 31 अक्टूबर तक यूरोपीय संघ से अलग करने संबंधी अगले कदम के बारे में विचार कर रहे हैं।
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विपक्ष की दलील है कि जॉनसन लोकतांत्रिक प्रक्रिया से बचने की कोशिश कर रहे हैं।

गौरतलब है कि पिछले हफ्ते इडनबर्ग की एक अदालत ने सांसदों की अपील को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि इस पर फैसला नेताओं को लेना है, न कि अदालतों को।
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