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बांग्लादेश: किसी पार्टी के प्रति झुकाव न रखने वाली अंतरिम सरकार बहाल, हसीना सरकार का निर्णय पलटा
Fri, 21 Nov 2025 04:57 AM IST
लव गौर
एजेंसी
एजेंसी
Published by: लव गौर
Updated Fri, 21 Nov 2025 04:57 AM IST
सार
बांग्लादेश के उच्चतम न्यायालय ने चुनाव कराने के लिए किसी राजनीतिक दल के प्रति झुकाव नहीं रखने वाली अंतरिम सरकार को बहाल करने का बृहस्पतिवार को आदेश दिया। यह सर्वदलीय सरकार होगी।
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बांग्लादेश के अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण में होगी शेख हसीना के मामले की सुनवाई।
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
बांग्लादेश के उच्चतम न्यायालय ने किसी राजनीतिक दल के प्रति झुकाव नहीं रखने वाली अंतरिम सरकार को बहाल करने का बृहस्पतिवार को आदेश दिया। प्रधान न्यायाधीश सैयद रेफात अहमद के नेतृत्व वाली उच्चतम न्यायालय के शीर्ष अपीलीय प्रभाग ने यह आदेश जारी किया। इस आदेश में पिछले सांविधानिक प्रावधान को बहाल किया, जिसे अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना की अवामी लीग सरकार के दौरान रद्द कर दिया गया था।
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हालांकि, शीर्ष कोर्ट ने फैसले में प्रणाली को धीरे-धीरे लागू करने की बात की है। शीर्ष अदालत ने कहा कि यह योजना 13वें संसदीय चुनावों पर लागू नहीं होगी, जिससे अब प्रतिबंधित हो चुकी अवामी लीग चुनाव की दौड़ से बाहर हो जाएगी।
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बांग्लादेश में अंतरिम सरकार प्रणाली की शुरूआत 1996 में हुई थी और उसके बाद दो न सेवानिवृत्त प्रधान न्यायाधीशों की निगरानी में हुए दो चुनावों में 90 दिनों न के भीतर विजेता को सत्ता हस्तांतरित कर दी गई। फैसले के अनुसार मुहम्मद युनूस की मौजूदा अंतरिम सरकार फरवरी में प्रस्तावित चुनाव की देखरेख करेंगी, जबकि उसके बाद का चुनाव बहाल की गई कार्यवाहक सरकार प्रणाली के तहत होगी।
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2011 का फैसला पलटा
मुख्य न्यायाधीश सैयद रेफात अहमद की अध्यक्षता वाली सात सदस्यीय पीठ ने यह फैसला सुनाया और न्यायालय के 2011 के उस फैसले को पलट दिया जिसमें कार्यवाहक प्रणाली को रद्द कर दिया गया था। इस बीच, 17 नवंबर को एक बड़ा घटनाक्रम सामने आया, जब बांग्लादेश अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण ने शेख हसीना और उनके करीबी सहयोगी, पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमां खान को मौत की सजा सुनाई।