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अमेरिका में अबॉर्शन चाहने वाली लड़कियों पर बोझ डालने वाला कानून खत्म

Fri, 04 Aug 2017 12:49 PM IST
बीबीसी, हिन्दी
बीबीसी, हिन्दी Updated Fri, 04 Aug 2017 12:49 PM IST
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girls who want abortion have no burden of law in america, its over

अमेरिका के प्रांत अलाबामा में एक फेडरल जज ने उस कानून को रद्द कर दिया है, जिसके तहत मां-पिता की इजाजत के बिना गर्भपात चाहने वाली लड़कियों को ट्रायल जैसी कानूनी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था। 2014 के इस कानून के तहत अजन्मे भ्रूण को एक पक्ष माना जाता था और वकीलों को उस भ्रूण की तरफ से गर्भपात की अर्जी के खिलाफ पैरवी करने की इजाजत होती थी।

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स्थानीय अधिकारियों को लड़की की उम्र सुनिश्चित करने के लिए गवाहों को बुलाने की भी इजाजत थी। इसके आधार पर यह तय किया जाता था कि लड़की क्या यह फैसला लेने के लिए परिपक्व है। शुक्रवार को अमरीकी मजिस्ट्रेट जज सूजन रस वॉकर ने फैसला दिया कि इस कानून ने एक नाबालिग पर नाजायज बोझ डाला और उसकी निजता के अधिकार का हनन किया। 
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इस कानून का विरोध कर रही अमरीकन सिविल लिबर्टीज यूनियन ऑफ अलाबामा ने कहा कि प्रत्येक प्रांत जहां गर्भपात के लिए मां-पिता की इजाजत की जरूरत होती है, वहां इसका एक 'कानूनी रास्ता' भी होना चाहिए, ताकि लड़कियों को समय से और प्रभावशाली, गोपनीय तरीके से जज की मंजूरी मिल सके।
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इसके विरोध में प्रांत ने दलील दी कि यह कानून लड़की की उम्र सुनिश्चित करने के लिए एक अर्थपूर्ण तहकीकात मुहैया कराता था। जज ने कहा कि ऐसा कोई कानून किसी और प्रांत में हो, इससे वह अवगत नहीं हैं। 

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