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अमेरिका में भारतीय मूल के जज के फैसले से 9 हजार विजेताओं को मिलेगा यूएस ग्रीन कार्ड

Fri, 02 Oct 2020 07:07 AM IST
Kuldeep Singh वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, सेन डियागो
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, सेन डियागो Published by: Kuldeep Singh Updated Fri, 02 Oct 2020 07:07 AM IST
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9 thousand will get US green card due to decision of Indian origin judge in America
ग्रीन कार्ड- सांकेतिक तस्वीर - फोटो : फाइल फोटो

अमेरिका में भारतीय मूल के एक संघीय जज ने बुधवार को ट्रंप प्रशासन को वीजा लाटरी विजेताओं के लिए 9095 यूएस स्लॉट खाली रखने का आदेश दिया। ये वीजा लाटरी विजेता इस साल की शुरुआत में अमेरिकी सरकार की तरफ से ग्रीन कार्ड पर रोक लगा देने के कारण प्रभावित हुए थे। हालांकि जज के फैसले ने हजारों अन्य वीजा लाटरी विजेताओं का दिल भी तोड़ दिया।

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यूएस जिला अदालत के जज अमित मेहता ने स्वीकार किया कि उनके आदेश का मतलब इस साल विविधता वीजा की संख्या हर साल सामान्य तौर पर जारी होने वाले इस श्रेणी के वीजा का केवल आधा हिस्सा ही होगी। उन्होंने कहा कि अपने निर्णय में उन्होंने कोरोना वायरस महामारी के कारण सरकार के प्रति उदारता दिखाई है। मेहता ने वकीलों की तरफ से 30 हजार स्लॉट खाली रखने के आग्रह को खारिज कर दिया। इन 30 हजार लोगों ने इस साल वीजा लाटरी जीती थी, लेकिन अभी तक हासिल नहीं कर पाए थे।
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बुधवार को खत्म हुए 2020 वित्त वर्ष के लिए जारी हो चुके 15,400 वीजा के साथ वकीलों की तरफ से मांगे गए 30 हजार वीजा से कुल संख्या पिछले 18 साल के 47404 के वार्षिक औसत के करीब आ जाती। लेकिन जज ने उनका तर्क मानने से इनकार कर दिया।
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बता दें कि अमेरिका हर साल ऐसे लोगों को 55 हजार विविधता वीजा जारी करता है, जिनकी राष्ट्रीयता अमेरिकी जनसंख्या में बेहद कम अनुपात में मौजूद है। इसके लिए करीब 1.4 करोड़ आवेदकों के पूल में से विजेताओं का रेंडम तरीके से चयन किया जाता है। इन सभी को अमेरिका का ग्रीन कार्ड दिया जाता है, जिससे उन्हें आजीवन अमेरिका में रहने की इजाजत मिल जाती है।

लेकिन नियम है कि इससे पहले वीजा विजेताओं की जांच हो जानी चाहिए और उन सभी को चुने जाने के साल में ही 30 सितंबर तक वीजा अवश्य मिल जाना चाहिए। ऐसा नहीं होने की स्थिति में उनका आवेदन रद्द का दिया जाता है।


इस साल अमेरिकी सरकार ने 12000 से थोड़ा ज्यादा वीजा जारी किए थे, लेकिन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अप्रैल में ग्रीन कार्ड जारी करने पर लगी रोक बढ़ा दी थी, जिनमें लाटरी वीजा भी शामिल थे। जज मेहता ने 4 सितंबर को सरकार को 30 सितंबर की समय सीमा तक वीजा जारी करने का आदेश दिया था, लेकिन बुधवार को उन्होंने सरकार के आव्रजन विभाग को 9095 वीजा लाटरी विजेताओं को ही अंतिम समय सीमा से पहले की सूची में रखने का निर्देश दिया।

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