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Ticket checking on Central Railway to become stricter from October 1; keep these essential documents with you!
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1 अक्टूबर से सेंट्रल रेलवे में टिकट चेकिंग होगी सख्त, ये जरूरी दस्तावेज रखें अपने पास!
वीडियो डेस्क अमर उजाला डॉट कॉम
Published by: Bhaskar Tiwari
Updated Wed, 30 Sep 2026 02:33 AM IST
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रेल यात्रियों के लिए 1 अक्टूबर 2026 से टिकट जांच को लेकर अहम बदलाव देखने को मिलेगा। सेंट्रल रेलवे की ओर से 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2026 तक विशेष टिकट चेकिंग अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान का उद्देश्य बिना टिकट, गलत टिकट या नियमों के अनुरूप दस्तावेज के बिना यात्रा करने वाले यात्रियों पर कार्रवाई करना और टिकट संबंधी नियमों का पालन सुनिश्चित करना है। अभियान के दौरान ट्रेनों के साथ-साथ रेलवे स्टेशनों पर भी टिकटों की जांच पहले की तुलना में अधिक सख्ती से किए जाने की बात कही गई है। विशेष रूप से रियायती किराए पर जारी किए गए टिकट, रिजर्वेशन कोटे के तहत बुक किए गए टिकट तथा पास या PTO के जरिए यात्रा करने वाले यात्रियों की जांच पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। ऐसे में यात्रियों के लिए यात्रा से पहले अपने टिकट और जरूरी दस्तावेजों की जांच कर लेना महत्वपूर्ण होगा।
इस विशेष अभियान के दौरान यात्रियों को अपने वैध टिकट के साथ ओरिजिनल पहचान पत्र यानी ID प्रूफ भी अपने पास रखना होगा। टिकट चेकिंग के दौरान रेलवे कर्मचारी द्वारा ID मांगे जाने पर उसे प्रस्तुत करना जरूरी हो सकता है। यदि यात्री के पास आवश्यक पहचान पत्र उपलब्ध नहीं है, तो टिकट की वैधता को लेकर समस्या खड़ी हो सकती है। खास तौर पर आरक्षित टिकट पर यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए टिकट और पहचान पत्र दोनों साथ रखना जरूरी सावधानी है। यात्रियों को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि टिकट बुक करते समय दर्ज की गई यात्री संबंधी जानकारी और यात्रा के दौरान प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों में किसी तरह की विसंगति न हो।
यदि एक ही टिकट पर एक से अधिक यात्री यात्रा कर रहे हैं, तो चेकिंग के दौरान पहचान पत्र को लेकर भी विशेष सावधानी रखनी होगी। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, ऐसे मामले में कम से कम एक यात्री के पास वैध ID होना आवश्यक होगा। यदि चेकिंग के समय जरूरी पहचान पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो उस टिकट पर यात्रा कर रहे यात्रियों को बिना उचित टिकट यात्रा करने वाला माना जा सकता है। ऐसी स्थिति में रेलवे के लागू नियमों के अनुसार जुर्माना या अन्य कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए 1 अक्टूबर से शुरू होने वाले इस विशेष अभियान के दौरान यात्रियों को यात्रा से पहले टिकट, आरक्षण विवरण और वैध मूल पहचान पत्र अपने पास रखना चाहिए। खासकर रियायती टिकट, आरक्षित टिकट, पास और PTO पर यात्रा करने वालों को दस्तावेजों को लेकर अतिरिक्त सावधानी बरतनी होगी, ताकि टिकट जांच के दौरान किसी तरह की परेशानी न हो।
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