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नोटबंदी का मामला सुप्रीम कोर्ट ने पांच जजों की बेंच को सौंप दिया है और विभिन्न हाईकोर्ट में चल रही सुनवाई पर रोक लगा दी है। लेकिन सरकार के लिए राहत की बात यह है कि कोर्ट ने पुराने नोटों को आवश्यक सेवाओं मे चलन की सीमा बढ़ाने से इंकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने नोटबंदी के मसले पर सरकार से कहा है कि वह हर हफ्ते लोगों को बैंकों से 24,000 रुपये दिलाना सुनिश्चित करे और इस व्यवस्था की समय-समय पर समीक्षा करे। कोर्ट ने कहा देश की कोई भी और अदालत नोट बंदी मामले की सुनवाई नही करेगी। सभी मामले सुप्रीम कोर्ट सुनेगा। सरकार के फैसले की न्यायिक समीक्षा के लिए नोटबंदी मामले को पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ के पास भेजा दिया है। कोर्ट ने 9 सवाल तैयार किये हैं, जिन पर संवैधानिक पीठ सुनवाई करेगी।