सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-NCR में 7 और 8 नवंबर 2026 को ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति दी है। लोग सुबह 6 से 7 बजे और रात 8 से 10 बजे तक ही आतिशबाजी कर सकेंगे। हालांकि, अस्पतालों, नर्सिंग होम, वृद्धाश्रमों, शैक्षणिक संस्थानों और अधिसूचित शांत क्षेत्रों के 300 मीटर के दायरे में पटाखे जलाने पर पूरी तरह रोक रहेगी। कोर्ट ने केवल उन्हीं ग्रीन पटाखों की अनुमति दी है, जिनमें बेरियम, लिथियम, आर्सेनिक, सीसा और पारा जैसे हानिकारक तत्व नहीं होते। दरअसल, सामान्य पटाखों से निकलने वाले PM 2.5 और जहरीले रसायन फेफड़ों, दिल और दिमाग तक को नुकसान पहुंचा सकते हैं। यही वजह है कि दिवाली के आसपास दिल्ली-NCR में वायु प्रदूषण का स्तर तेजी से बढ़ जाता है।