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Deadline for filing PF returns extended; employees should keep these points in mind!
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PF रिटर्न जमा करने की डेडलाइन बढ़ाई गई , कर्मचारी रखें इन बातों का ध्यान!
वीडियो डेस्क अमर उजाला डॉट कॉम
Published by: Bhaskar Tiwari
Updated Mon, 19 Oct 2026 12:42 AM IST
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कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने नियोक्ताओं को राहत देते हुए सितंबर 2026 के प्रोविडेंट फंड (PF) रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख बढ़ाकर 31 अक्टूबर 2026 कर दी है। पहले इस रिटर्न को दाखिल करने की अंतिम तारीख 15 अक्टूबर 2026 निर्धारित की गई थी। समयसीमा बढ़ाए जाने से कंपनियों, संस्थानों और अन्य नियोक्ताओं को जरूरी दस्तावेज तैयार करने, कर्मचारियों के वेतन का हिसाब जांचने और पीएफ योगदान से संबंधित जानकारी को सही तरीके से जमा करने के लिए अतिरिक्त समय मिल गया है। इस फैसले से उन नियोक्ताओं को विशेष रूप से राहत मिल सकती है, जिन्हें मासिक वेतन विवरण और पीएफ योगदान से जुड़ी जानकारी एकत्र करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। हालांकि, नियोक्ताओं को ध्यान रखना होगा कि समयसीमा बढ़ने का अर्थ यह नहीं है कि पीएफ रिटर्न दाखिल करने की जिम्मेदारी समाप्त हो गई है।
EPFO के नियमों के अनुसार, कंपनियों और संस्थानों को प्रत्येक महीने कर्मचारियों के वेतन, भविष्य निधि में योगदान और अन्य संबंधित विवरण इलेक्ट्रॉनिक चालान-कम-रिटर्न (ECR) के माध्यम से जमा करने होते हैं। इस प्रक्रिया के तहत नियोक्ताओं को कर्मचारियों के वेतन से संबंधित आवश्यक जानकारी दर्ज करनी होती है और लागू नियमों के अनुसार पीएफ योगदान भी जमा करना होता है। ECR के जरिए जमा की गई जानकारी कर्मचारियों के भविष्य निधि खातों में योगदान का रिकॉर्ड बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसलिए रिटर्न भरते समय कर्मचारियों की सही जानकारी, वेतन का विवरण और योगदान की राशि का मिलान करना आवश्यक है। किसी भी प्रकार की गलती होने पर कर्मचारियों के पीएफ खाते में योगदान दर्ज होने में परेशानी आ सकती है।
सितंबर 2026 के लिए रिटर्न दाखिल करने की समयसीमा 15 अक्टूबर से बढ़ाकर 31 अक्टूबर 2026 किए जाने से नियोक्ताओं को अपने रिकॉर्ड की दोबारा जांच करने का अवसर मिलेगा। कंपनियां इस अतिरिक्त समय का उपयोग वेतन संबंधी विवरणों का सत्यापन करने, कर्मचारियों की जानकारी में त्रुटियों को सुधारने और निर्धारित योगदान की गणना की पुष्टि करने के लिए कर सकती हैं। इसके अलावा, जिन संस्थानों में कर्मचारियों की संख्या अधिक है, उनके लिए सभी आवश्यक विवरणों को व्यवस्थित करके समय पर रिटर्न दाखिल करना अपेक्षाकृत आसान हो सकता है।
कर्मचारियों के लिए भी यह समझना जरूरी है कि पीएफ योगदान उनके भविष्य की वित्तीय सुरक्षा और सेवानिवृत्ति के लिए महत्वपूर्ण बचत का हिस्सा है। कर्मचारियों को अपनी वेतन पर्ची में पीएफ कटौती की जानकारी जांचते रहना चाहिए और समय-समय पर अपने EPFO खाते में योगदान का रिकॉर्ड भी देखना चाहिए। यदि वेतन से पीएफ की कटौती होने के बावजूद खाते में योगदान दिखाई नहीं देता है, तो संबंधित नियोक्ता से जानकारी प्राप्त करना उचित होगा। वहीं, नियोक्ताओं को अंतिम तारीख का इंतजार करने के बजाय जल्द से जल्द रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया पूरी करनी चाहिए, ताकि अंतिम समय में तकनीकी समस्याओं या दस्तावेजों से जुड़ी परेशानियों से बचा जा सके।
कुल मिलाकर, सितंबर 2026 के पीएफ रिटर्न की अंतिम तारीख 31 अक्टूबर 2026 तक बढ़ाए जाने से नियोक्ताओं को अतिरिक्त समय मिला है। फिर भी, समयसीमा और लागू नियमों की पुष्टि EPFO की आधिकारिक अधिसूचना से करना जरूरी है, ताकि कंपनियां निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार रिटर्न और संबंधित योगदान जमा कर सकें तथा कर्मचारियों के भविष्य निधि रिकॉर्ड में किसी तरह की अनावश्यक परेशानी न हो।
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