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बैंक, पीएसयूएस और बीमा कंपनी में काम करने वाले बड़े अधिकारियों के परिजन अब ओबीसी आरक्षण का लाभ नहीं उठा सकेंगे। इसका साफ मतलब ये है कि जिनकी सालाना कमाई आठ लाख रुपये या उससे ऊपर है उनके बच्चों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा।
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