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Hindi News ›   City & states ›   Vendor, including 2.25 million penalty three

विक्रेता समेत तीन पर 2.25 लाख जुर्माना 

Fri, 29 Jul 2016 01:58 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो , भदोही
अमर उजाला ब्यूरो , भदोही Updated Fri, 29 Jul 2016 01:58 AM IST
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 मिलावटखोरी करने पर जिले की न्याय एवं निर्णयन अधिकारी (एडीएम) कोर्ट ने निर्माता, आपूर्तिकर्ता और विक्रेता पर सवा दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। समय से जुर्माना न अदा करने पर कोर्ट ने उनके खिलाफ  कानूनी             कार्रवाई करके वसूल करने का आदेश दिया है। खाद्य पदार्थ के एक  मामले में तीन लोगों पर सवा दो लाख जुर्माना अब तक  का बड़ा मामला है।
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मालूम हो कि  जिले में खाद्य पदार्थों में मिलावट करके  जीवन से खिलवाड़ करने का सिलसिला नहीं थम रहा है। जिले में खाद्य पदार्थ में मिलावट करने पर निर्माता, विक्रेता से लेकर आपूर्तिकर्ता को जिले के  न्याय निर्णयन अधिकारी ने सवा दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया है, जो कि  जिले में एक  नमूने पर सबसे अधिक  जुर्माने की राशि है। खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग की टीम ने भदोही नगर किराने की एक  दूकान से सरसों तेल का नमूना लेकर जांच के लिए भेजा था। इसमें दूकानदार जहां भदोही नगर का है, वहीं तेल आरपी ट्रेडर्स का आपूर्तिकर्ता गोपीगंज का है,  जबकि निर्माता दूसरे जिले का निवासी है। 
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उधर इस संबंध मेंे जिला खाद्य एवं औषधि प्रशासन अधिकारी मंजुला सिंह ने बताया कि निर्माता और आपूर्तिकर्ता पर एक-एक लाख और विक्रेता पर 25 हजार रुपये जुर्माना एडीएम कोर्ट ने लगाया है। 
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