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नियम विरुद्घ तंबाकू उत्पाद बेचने पर होगी सख्त कार्रवाई

Fri, 19 Feb 2021 06:40 PM IST
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Fri, 19 Feb 2021 06:40 PM IST
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Strict action will be taken against selling tobacco
तंबाकू उत्पादों के पैकेट खोलकर फुटकर में बेचना भारी पड़ सकता है। जिला तंबाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ की टीम ने सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम (कोटपा)-2003 के अनुपालन के लिए पुलिस के सहयोग से जागरूकता और निगरानी शुरू कर दी है। टीम ने शुक्रवार को नियम विरुद्ध तंबाकू उत्पाद बेचने वालों के खिलाफ चालान कार्रवाई की।
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एक्ट के अंतर्गत शैक्षणिक संस्थान व अस्पताल के सौ गज के दायरे में तंबाकू उत्पादों की बिक्री व सेवन करना पूर्णत: प्रतिबंधित है। शुक्रवार को टीम ने उत्तरकाशी बाजार में चेकिंग की तो कई दुकानदार नियम के विरुद्ध तंबाकू उत्पाद बेचते मिले। सीएमओ डा.डीपी जोशी ने बताया कि नियम विरुद्ध तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर संबंधित दुकान मालिक व संरक्षक के खिलाफ कोटपा एक्ट में अर्थदंड व कारावास या दोनों ही किए जा सकते हैं। सीएमओ ने तंबाकू छोड़ने के इच्छुक लोगों से जिला अस्पताल के तंबाकू उन्मूलन केंद्र से या निशुल्क हेल्प लाईन नंबर 1800-112-356 पर संपर्क करने की बात कही। संवाद
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