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पुलिस ने कुटिया दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले ठग को दबोचा
Updated Wed, 13 Jun 2018 10:48 PM IST
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उत्तरकाशी। पुलिस ने स्वयं को प्रधानमंत्री आवास योजना में अधिकारी बता कर आवास दिलाने के नाम पर ठगी के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया।
पुलिस उपाधीक्षक मनोज ठाकुर ने बताया कि पायलट बाबा आश्रम में काम करने वाले मनोज परिहार ने मंगलवार को देहरादून निवासी राजीव गुप्ता के खिलाफ थाना कोतवाली में तहरीर दी थी। उन्होंने बताया कि इसी साल मार्च में पायलट बाबा आश्रम में ठहरे राजीव गुप्ता ने स्वयं को प्रधानमंत्री आवास योजना में अधिकारी बताते हुए ऋषिकेश या देहरादून में महज 15-15 हजार रुपये कुटिया (आवास) दिलाने की बात कही थी। इसके एवज में राजीव ने मनोज परिहार के साथ ही आश्रम में काम करने वाले विवेकानंद गिरी और चेतन भाई, रामभाई पटेल से कुल 24 हजार रुपये लिए और इसकी प्राप्ति रसीद भी दी।
मंगलवार शाम को आरोपी ने फोन कर इन लोगों को साढ़े नौ हजार रुपये लेकर आजाद मैदान में बुलाया, तो मनोज पैसे लेकर मैदान में पहुंचा। इसी दौरान पुलिस ने आरोपी को पैसे लेते हुए रंगे हाथ दबोच लिया। पुलिस उपाधीक्षक ने बताया कि आरोपी राजीव गुप्ता के खिलाफ भादंसं की धारा 419, 420, 467, 468 व 471 के तहत धोखाधड़ी और फर्जी दस्तावेज तैयार कर ठगी का मुकदमा दर्ज कर लिया है। बुधवार को उसे न्यायालय में पेश कर नई टिहरी जेल भेज दिया गया। मामले की विवेचना एसआई धनंजय कुमार सिंह द्वारा की जा रही है।
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पुलिस उपाधीक्षक मनोज ठाकुर ने बताया कि पायलट बाबा आश्रम में काम करने वाले मनोज परिहार ने मंगलवार को देहरादून निवासी राजीव गुप्ता के खिलाफ थाना कोतवाली में तहरीर दी थी। उन्होंने बताया कि इसी साल मार्च में पायलट बाबा आश्रम में ठहरे राजीव गुप्ता ने स्वयं को प्रधानमंत्री आवास योजना में अधिकारी बताते हुए ऋषिकेश या देहरादून में महज 15-15 हजार रुपये कुटिया (आवास) दिलाने की बात कही थी। इसके एवज में राजीव ने मनोज परिहार के साथ ही आश्रम में काम करने वाले विवेकानंद गिरी और चेतन भाई, रामभाई पटेल से कुल 24 हजार रुपये लिए और इसकी प्राप्ति रसीद भी दी।
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मंगलवार शाम को आरोपी ने फोन कर इन लोगों को साढ़े नौ हजार रुपये लेकर आजाद मैदान में बुलाया, तो मनोज पैसे लेकर मैदान में पहुंचा। इसी दौरान पुलिस ने आरोपी को पैसे लेते हुए रंगे हाथ दबोच लिया। पुलिस उपाधीक्षक ने बताया कि आरोपी राजीव गुप्ता के खिलाफ भादंसं की धारा 419, 420, 467, 468 व 471 के तहत धोखाधड़ी और फर्जी दस्तावेज तैयार कर ठगी का मुकदमा दर्ज कर लिया है। बुधवार को उसे न्यायालय में पेश कर नई टिहरी जेल भेज दिया गया। मामले की विवेचना एसआई धनंजय कुमार सिंह द्वारा की जा रही है।
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