फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Udham Singh Nagar News ›   Youth acquitted of rape charge on minor

Udham Singh Nagar News: नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप में युवक दोषमुक्त

Sat, 18 Apr 2026 12:50 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर Updated Sat, 18 Apr 2026 12:50 AM IST
विज्ञापन
Youth acquitted of rape charge on minor
रुद्रपुर। अपर सत्र न्यायाधीश संगीता आर्य ने दुष्कर्म के आरोपी को साक्ष्यों के अभाव में दोषमुक्त कर दिया है।
विज्ञापन

वर्ष 2021 में काशीपुर निवासी एक व्यक्ति ने कोतवाली में तहरीर देकर बताया था कि 20 अगस्त को उसकी माता की तबीयत खराब थी। वह अपने छोटे बच्चों और पत्नी को लेकर भाई के घर गया था जो घर से 200 मीटर की दूरी पर था। घर पर उसकी 13 वर्षीय बेटी अकेली थी। बाद में वह घर आए तो बेटी ने आपबीती बताई। उसने बताया कि कुंडा निवासी मोहसिन जबरन घर में घुसा और उसे जंगल में ले जाकर उसने दुष्कर्म किया।
पुलिस ने मोहसिन के खिलाफ पॉक्सो एक्ट समेत विभिन्न धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर गिरफ्तार किया था। पुलिस ने चार्जशीट अदालत में दाखिल की और मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश संगीता आर्य की अदालत में हुई। जहां अभियोजन पक्ष ने सात गवाह पेश किए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने मोहसिन को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया।
विज्ञापन


युवती पर फायर झोंकने वाले दोषी को सजा
प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने सुनाया फैसला
संवाद न्यूज एजेंसी
काशीपुर। युवती पर एक तरफा प्यार में गोली चलाने वाले अभियुक्त को प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश मनोज गर्ब्याल ने सजा सुनाई। अभियुक्त को जेल में बिताई सजा और 2500 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
विज्ञापन
विज्ञापन

3 दिसंबर 2021 को महुआखेड़ा गंज निवासी कामिनी पर सोनू निवासी बिजनौर ने सुबह सात बजे तमंचे से फायर झोंक दिया था। गंभीर रूप से घायल युवती के भाई सतवीर सिंह ने आरोपी के खिलाफ आईटीआई कोतवाली में तहरीर दी। इस मामले में पुलिस ने विभिन्न धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की थी। इस मामले में प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश मनोज गर्ब्याल ने अभियुक्त सोनू को धारा 307 के अपराध में जेल में बिताई गई अवधि की सजा और दो हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड ना देने पर 15 दिन की साधारण कारावास की सजा भोगेगा। धारा 3/25 आयुध अधिनियम के अपराध में जेल में बिताई गई अवधि की सजा और दोष सिद्ध होने पर 500 रुपये का अर्थदंड से दंडित किया। अभियुक्त के धारा 504 व 506 के तहत दोषमुक्त किया गया।

टक्कर मारने वाले चालक को तीन माह की सजा
न्यायिक मजिस्ट्रेट ने कार चालक पर 3500 रुपये का अर्थदंड लगाया
सड़क हादसे में बाइक सवार व्यक्ति व बुजुर्ग महिला हुई थी घायल
संवाद न्यूज एजेंसी
काशीपुर। न्यायिक मजिस्ट्रेट जहां आरा अंसारी ने लापरवाही से कार चलाकर बाइक सवार व्यक्ति, उसकी बुजुर्ग माता को घायल करने के मामले में आरोपी को तीन माह का कारावास और 3500 रुपये का अर्थदंड की सजा सुनाई है।
11 मार्च 2018 को हसीना अपने भतीजे आसिफ अली के साथ बाइक से काशीपुर आ रही थी। बैलजुड़ी तिराहा के पास सामने से तेज गति से आ रही स्विफ्ट कार के चालक ने लापरवाही से गलत दिशा में आकर बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में हसीना और आसिफ अली को गंभीर चोटें आईं। चालक कार को छोड़कर भाग गया था।

इस मामले में कोतवाली कुंडा में विभिन्न धाराओं में प्राथमिकी दर्ज हुई थी। इस मामले में दस गवाह पेश किए गए। न्यायिक मजिस्ट्रेट जसपुर जहां आरा अंसारी ने आरोपी सुरेश कुमार उर्फ बंटी निवासी ग्राम बिशनपुर थाना गदरपुर को तीन माह का साधारण कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड न अदा करने पर अभियुक्त को एक महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed