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Udham Singh Nagar News: विधायक पांडे से संधि रहेगी बरकरार या फिर मचेगा घमासान
Sun, 01 Mar 2026 01:49 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर
Updated Sun, 01 Mar 2026 01:49 AM IST
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रुद्रपुर। अतिक्रमण कर पर बसे गरीबों के आशियानों पर जेसीबी मशीन चलाने वाला प्रशासन गदरपुर के भाजपा विधायक अरविंद पांडेय के कब्जे को तोड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। विधायक पांडेय और प्रशासन के बीच संधि बरकरार रहेगी या फिर घमासान मचेगा। यह तो अब समय ही बताएगा।
बीती 19 जनवरी को तहसीलदार के आदेश पर प्रशासन की टीम ने ग्राम संतोषनगर वार्ड-तीन, गूलरभोज स्थित भवन को नोटिस संख्या 2654 के तहत अतिक्रमण की श्रेणी में दर्शाते हुए नोटिस चस्पा किया था। नोटिस में तहसीलदार ने लिखा था कि 26 दिसंबर 2024 हाईकोर्ट के अनुपालन में राजकीय भूमि पर किए गए अतिक्रमण की जांच करने पर खाता संख्या 64 के खसरा संख्या 12ग रकबा 0.158 हेक्टेयर अवैध अतिक्रमण पाया गया है।
उक्त रकबा दो रास्तों के बीच में है जिसमें एक रास्ते के किनारे से सिंचाई की नहर गुजरती है। इस रकबे पर उपरोक्त अतिक्रमण चिह्नित किया गया है। हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में आदेशित किया गया है 15 दिन के भीतर उक्त अतिक्रमण को स्वयं हटा लिया जाए अन्यथा कि दशा में नियमानुसार कार्रवाई करते हुए अतिक्रमण को ध्वस्त किया जाएगा।
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पांडेय चाहते हैं भूमि की दोबारा पैमाइश
19 फरवरी को विधायक पांडेय ने एसडीएम व तहसीलदार को पत्र भेजा है। इसमें कहा है कि उनकी उपस्थिति में राजस्व विभाग से विधिवत पैमाइश कराई जाए। यदि भवन सरकारी भूमि पर पाया जाता है तो वह नियमानुसार उसे अपने कब्जे में ले सकते हैं। इस पर उन्हें व उनके परिजनों को कोई आपत्ति नहीं होगी।
विधायक अरविंद पांडेय को 15 दिन में अतिक्रमण हटाने को कहा गया है। उन्हें खुद आगे आकर अतिक्रमण हटा लेना चाहिए। अतिक्रमण नहीं हटता है तो नियमानुसार जो कार्रवाई होगी वह की जाएगी। - ऋचा सिंह, एसडीएम, गदरपुर
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बीती 19 जनवरी को तहसीलदार के आदेश पर प्रशासन की टीम ने ग्राम संतोषनगर वार्ड-तीन, गूलरभोज स्थित भवन को नोटिस संख्या 2654 के तहत अतिक्रमण की श्रेणी में दर्शाते हुए नोटिस चस्पा किया था। नोटिस में तहसीलदार ने लिखा था कि 26 दिसंबर 2024 हाईकोर्ट के अनुपालन में राजकीय भूमि पर किए गए अतिक्रमण की जांच करने पर खाता संख्या 64 के खसरा संख्या 12ग रकबा 0.158 हेक्टेयर अवैध अतिक्रमण पाया गया है।
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उक्त रकबा दो रास्तों के बीच में है जिसमें एक रास्ते के किनारे से सिंचाई की नहर गुजरती है। इस रकबे पर उपरोक्त अतिक्रमण चिह्नित किया गया है। हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में आदेशित किया गया है 15 दिन के भीतर उक्त अतिक्रमण को स्वयं हटा लिया जाए अन्यथा कि दशा में नियमानुसार कार्रवाई करते हुए अतिक्रमण को ध्वस्त किया जाएगा।
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पांडेय चाहते हैं भूमि की दोबारा पैमाइश
19 फरवरी को विधायक पांडेय ने एसडीएम व तहसीलदार को पत्र भेजा है। इसमें कहा है कि उनकी उपस्थिति में राजस्व विभाग से विधिवत पैमाइश कराई जाए। यदि भवन सरकारी भूमि पर पाया जाता है तो वह नियमानुसार उसे अपने कब्जे में ले सकते हैं। इस पर उन्हें व उनके परिजनों को कोई आपत्ति नहीं होगी।
विधायक अरविंद पांडेय को 15 दिन में अतिक्रमण हटाने को कहा गया है। उन्हें खुद आगे आकर अतिक्रमण हटा लेना चाहिए। अतिक्रमण नहीं हटता है तो नियमानुसार जो कार्रवाई होगी वह की जाएगी। - ऋचा सिंह, एसडीएम, गदरपुर