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Udham Singh Nagar News: भविष्य के लिए वर्तमान में साथ आए, भूत से नहीं छुड़ाया पीछा

Wed, 25 Jun 2025 01:14 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर Updated Wed, 25 Jun 2025 01:14 AM IST
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We came together in the present for the future, but did not let go of the past
रुद्रपुर। समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के तहत लिव इन रिलेशनशिप के लिए पंजीकरण अनिवार्य हो चुका है। पांच महीने में लिव इन में रजिस्ट्रेशन के लिए नगर निगम में महज तीन आवेदन ही आए, वे भी अजब-गजब रहे।
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एक मामले में शादीशुदा महिला व पुरुष घरों से भागकर अलग रहने लगे और बिना अपने पति और पत्नी को तलाक दिए आवेदन कर दिया। दूसरे मामले में आवेदकों ने घरवालों के मानने पर शादी कर ली। तीसरे मामले में युवती की उम्र 18 साल से कम निकली।
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शासन ने 27 जनवरी को प्रदेश में यूसीसी को लागू किया था। लिव इन के लिए जोड़ों की उम्र की बाध्यता 21 साल रखी गई है। आयु 21 वर्ष से कम होने पर माता-पिता की सहमति जरूरी है। बिना पंजीकरण लिव इन में रहने वालों पर 25 हजार रुपये तक जुर्माने का प्रावधान है। नगर निगम में लिव इन रिलेशनशिप में पंजीकरण के लिए नगर आयुक्त को रजिस्ट्रार बनाया गया है।
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