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Udham Singh Nagar News: चेक बाउंस के मामले में अदालत ने सजा बरकरार रखी

Sun, 20 Aug 2023 01:07 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर Updated Sun, 20 Aug 2023 01:07 AM IST
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Upper Court Upholds Lower Court Decision
काशीपुर। आरके पुरम मानपुर निवासी राजेश शर्मा ने वर्ष 2018 में कोर्ट रोड बर्फ फैक्टरी के पास निवासी बीना गुप्ता से ढाई लाख रुपये उधार लिए थे। इसके बाद राजेश ने ढाई लाख रुपये का एक चेक बीना गुप्ता को दे दिया। जो बाउंस हो गया। उसके बाद बीना गुप्ता ने अपने अधिवक्ता अमरीश अग्रवाल, मुनिदेव विश्नोई और भारत भूषण से न्यायालय में परिवाद दायर किया। जिस पर सुनवाई के बाद सिविल जज काशीपुर ने राजेश को तीन माह का कारावास व दो लाख 70 हजार रुपये जुर्माना से दंडित किया। जिसके खिलाफ राजेश ने अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय काशीपुर की अदालत में अपील दायर की। दायर अपील में कहा कि उसे कोई नोटिस प्राप्त नहीं हुआ है। बीना के अधिवक्ता अमरीश अग्रवाल, मुनिदेव विश्नोईव भारत भूषण ने बहस में कहा कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 114 व जनरल क्लॉसेज एक्ट की धारा 27 के अंतर्गत नोटिस सही पते पर भेजा गया है। जिसकी रसीद दाखिल है तो वह तामील माना जाएगा। अधिवक्ताओं की बहस व तर्कों से संतुष्ट होकर द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश ने राजेश शर्मा की सजा व जुर्माने को बरकरार रखा है। संवाद
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