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Udham Singh Nagar News: तीन मौतों के दोषी चालक को दो साल की सजा

Fri, 05 Sep 2025 01:00 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर Updated Fri, 05 Sep 2025 01:00 AM IST
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Two Year Jail Term For Driver
अदालत ने 13 साल बाद सुनाया फैसला
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रुद्रपुर। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जयेंद्र सिंह ने किच्छा में 13 साल पहले ट्रक से कुचलकर हुई तीन लोगों की मौत के मामले में दोषी चालक को दो साल के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर सात हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।


किच्छा कोतवाली में 28 अगस्त 2012 को रोहित ने केस दर्ज कराया था। उनका कहना था कि 28 अगस्त 2012 को हरियाली बाजार में दिनेश, शिवानी और ज्योति बाइक संख्या यूके06 वी 8385 को सड़क किनारे खड़ी कर बातचीत कर रहे थे। इसी बीच सितारगंज की तरफ से आ रहे ट्रक संख्या यूपीएए 3285 ने रौंद डाला। हादसे में उनकी मौसेरी बहन शिवानी व ज्योति की मौके पर मौत हो गई थी। दिनेश को जिला अस्पताल ले जाया गया था, जहां उसकी मृत्यु हो गई थी। पुलिस ने आरोपी ट्रक चालक के खिलाफ केस दर्ज किया था। विवेचक ने 29 अगस्त 2012 को आरोपी चालक अकील अहमद निवासी ग्राम धर्मपुर कला, थाना बिलारी, मुरादाबाद को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इस मुकदमे की सुनवाई मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में चली थी। अभियोजन पक्ष ने गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर चालक पर दोष सिद्ध कर दिया। इस पर न्यायालय ने दोष सिद्ध को सजा सुनाई।
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