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Udham Singh Nagar News: जानलेवा हमले के दोषी को साढ़े तीन साल की सजा
Fri, 26 Jan 2024 01:26 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर
Updated Fri, 26 Jan 2024 01:26 AM IST
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रुद्रपुर। तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने तीन साल पहले जसपुर में एक युवक पर हुए जानलेवा हमले के दोषी को साढ़े तीन साल की कैद और 20 हजार रुपये का जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा नहीं करने पर दोषी को 15 दिन का अतिरिक्त कारावास भोगना पड़ेगा।
ग्राम ध्याननगर जसपुर निवासी सोहन लाल ने 20 नवंबर 2020 को जसपुर थाने में दी तहरीर में कहा था कि 20 नवंबर की शाम गांव के ही रहने वाले मनोज कुमार ने अपनी पिकअप से उसके बेटे हेमराज को जान से मारने नीयत से टक्कर मारी। इसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गया था। घटना को जुनैद और शाकिर ने देखा था। वाहन में मनोज के साथ विकास भी मौजूद था। गांव के लोगों ने घायल हेमराज को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया था। कहा कि घटना से एक दिन पहले 19 नवंबर को मनोज, उसके भाई सत्यम और विकास ने लात घूसों से पीटने के साथ ही वाहन से कुचलने की धमकी दी थी। इसकी तहरीर जसपुर थाने में दी गई थी। पुलिस ने मामले में केस दर्ज किया था और अभियुक्त मनोज को गिरफ्तार किया गया था।
इस मामले की सुनवाई तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मीना देऊपा की अदालत में हुई थी। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता लक्ष्मी नारायण पटवा ने 11 गवाह पेश कर अभियुक्त मनोज पर जानलेवा हमले का दोष सिद्ध कर दिया। बृहस्पतिवार को तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मीना देऊपा ने मनोज कुमार को साढ़े तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने आदेश दिया कि अर्थदंड की धनराशि में से 15 हजार रुपये घायल हेमराज को बतौर प्रतिकर दिया जाएगा। संवाद
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ग्राम ध्याननगर जसपुर निवासी सोहन लाल ने 20 नवंबर 2020 को जसपुर थाने में दी तहरीर में कहा था कि 20 नवंबर की शाम गांव के ही रहने वाले मनोज कुमार ने अपनी पिकअप से उसके बेटे हेमराज को जान से मारने नीयत से टक्कर मारी। इसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गया था। घटना को जुनैद और शाकिर ने देखा था। वाहन में मनोज के साथ विकास भी मौजूद था। गांव के लोगों ने घायल हेमराज को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया था। कहा कि घटना से एक दिन पहले 19 नवंबर को मनोज, उसके भाई सत्यम और विकास ने लात घूसों से पीटने के साथ ही वाहन से कुचलने की धमकी दी थी। इसकी तहरीर जसपुर थाने में दी गई थी। पुलिस ने मामले में केस दर्ज किया था और अभियुक्त मनोज को गिरफ्तार किया गया था।
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इस मामले की सुनवाई तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मीना देऊपा की अदालत में हुई थी। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता लक्ष्मी नारायण पटवा ने 11 गवाह पेश कर अभियुक्त मनोज पर जानलेवा हमले का दोष सिद्ध कर दिया। बृहस्पतिवार को तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मीना देऊपा ने मनोज कुमार को साढ़े तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने आदेश दिया कि अर्थदंड की धनराशि में से 15 हजार रुपये घायल हेमराज को बतौर प्रतिकर दिया जाएगा। संवाद
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