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राज्य से बाहर आरबीएम के परिवहन और निर्यात पर रोक
अमर उलाना ब्यूरो सितारगंज
Updated Wed, 12 Oct 2016 11:24 PM IST
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खनन विभाग ने आरबीएम (बालू, बजरी और बोल्डर) के राज्य से बाहर परिवहन और निर्यात पर उपखनिज चुगान नीति के तहत रोक लगा दी है। खनन उपनिदेशक ने इसके लिए स्टोन क्रशरों, पट्टाधारकों और भंडारणकर्ताओं को आदेश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि नीति की निर्धारित शर्तों पर स्टोन क्रशर से निकलने वाली सामग्री का परिवहन और निर्यात बाहरी राज्यों में हो सकता है। लेकिन, आरबीएम पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।
बुधवार को खनन विभाग के उपनिदेशक राजपाल लेघा ने बताया कि औद्योगिक विकास अनुभाग द्वारा गत 30 सितंबर को उत्तराखंड उपखनिज चुगान नीति 2016 बनाई गई है। इस नीति के नियम 23 (8) के तहत आरबीएम का राज्य से बाहर परिवहन और निर्यात पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया गया है।
उन्होंने स्टोन क्रशरों, पट्टाधारकों व भंडारणकर्ताओं को नियम के खिलाफ काम नहीं करने को कहा है। नियम की निर्धारित शर्तों के अनुसार क्रश्ड सामग्री का परिवहन और निर्यात कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि अगर, कोई भी नियम का उल्लंघन करता पकड़ा जाता है तो उसके स्टोन क्रशर, पट्टे व भंडारण की अनुमति निरस्त करने के लिए डीएम को संस्तुति की जाएगी।
बुधवार को खनन विभाग के उपनिदेशक राजपाल लेघा ने बताया कि औद्योगिक विकास अनुभाग द्वारा गत 30 सितंबर को उत्तराखंड उपखनिज चुगान नीति 2016 बनाई गई है। इस नीति के नियम 23 (8) के तहत आरबीएम का राज्य से बाहर परिवहन और निर्यात पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया गया है।
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उन्होंने स्टोन क्रशरों, पट्टाधारकों व भंडारणकर्ताओं को नियम के खिलाफ काम नहीं करने को कहा है। नियम की निर्धारित शर्तों के अनुसार क्रश्ड सामग्री का परिवहन और निर्यात कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि अगर, कोई भी नियम का उल्लंघन करता पकड़ा जाता है तो उसके स्टोन क्रशर, पट्टे व भंडारण की अनुमति निरस्त करने के लिए डीएम को संस्तुति की जाएगी।
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