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Udham Singh Nagar News: डकैती के दो दोषियों को सात-सात साल का कठोर कारावास

Fri, 09 Feb 2024 12:29 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर Updated Fri, 09 Feb 2024 12:29 AM IST
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Seven years rigorous imprisonment to two accused of robbery
खटीमा। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मंजू सिंह मुंडे ने नानकमत्ता में ज्वैलर्स के घर व दुकान में डकैती के दो दोषियों को सात-सात साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। एक दोषी को 35,500 रुपये व दूसरे को 30,500 रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है। एक अन्य दोषी को तीन साल के कारावास से दंडित किया है। नानकमत्ता निवासी सुधीर रस्तोगी ने 10 मार्च 2016 को पुलिस को दी तहरीर में बताया कि हथियार बंद अज्ञात बदमाशों ने उनके घर व दुकान में घुसकर तमंचे की नोक पर उन्हें, पत्नी को व पुत्र को बंधक बनाकर सोने के आभूषण, लाइसेंसी बंदूक और 40 हजार की नगदी लूट ली। पुलिस ने केस दर्ज कर अज्ञात लोगों की तलाश शुरू की। सीसीटीवी की फुटेज के आधार पर रामपुर, मिलक (यूपी) निवासी भगवान दास, फतेहपुर संभल निवासी बाबूराम, अल्लापुर बदायूं निवासी लल्ला वर्मा और लक्ष्मीनगर अंबाला निवासी आकाश दुआ, राजकुमार, खालिद, मुजाहिद व महेश शर्मा चिह्नित किए गए। यह मामला अपर जिला सत्र न्यायाधीश की अदालत में पहुंचा। पुलिस ने 20 जून 2016 व 21 जुलाई 2016 को इस मामले में न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किए थे।सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सौरभ ओझा ने इस मामले में 12 गवाह पेश किए। मामले की विवेचना तत्कालीन थानाध्यक्ष रमेश चंद्र तिवारी व पैरोकारी आरक्षी भूपाल सिंह ने की। मामला विचरण के दौरान महेश शर्मा की मौत हो गई थी जबकि राजकुमार, खालिद व मुजाहिद अभी फरार चल रहे हैं।
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यह सजा सुनाई गइ
- लक्ष्मीनगर अंबाला निवासी आकाश दुआ को 19 जनवरी 2024 को धारा 412 में तीन साल की सजा व पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित कर उप कारागार हल्द्वानी भेज दिया था।
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- भगवानदास, बाबूराम व लल्ला वर्मा को बुधवार को दोष सिद्ध कर दिया था जिसका फैसला बृहस्पतिवार को सुनाया गया जिसमें भगवानदास व बाबूराम को धारा 395, 397, 342 व 120 बी में सात-सात साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। भगवान दास को 30,500 रुपये एवं बाबूराम को 35500 रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है। जुर्माना अदा ना करने पर उन्हें अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।
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- अल्लापुर बदायूं के लल्ला वर्मा को धारा 412 में तीन साल की सजा व पांच हजार के जुर्माने से दंडित किया है।
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