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नामी अस्पताल पर मुकदमा दर्ज करेगा प्रदूषण बोर्ड
ब्यूरो/अमर उजाला, ऊधमसिंह नगर
Updated Thu, 23 Jun 2016 11:34 PM IST
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अस्पताल
- फोटो : अमर उजाला
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प्रदूषण बोर्ड ने एनओसी नहीं लेने और मानकों के अनुरुप बायो मेडिकल वेस्ट का निस्तारण नहीं करने वाले अस्पतालों पर शिकंजा कस दिया है। बोर्ड ने एनओसी नहीं लेने वाले 66 अस्पतालों को नोटिस थमाए हैं। एक नामी अस्पताल के खिलाफ पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज करने की संस्तुति की गई है।
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दरअसल क्षेत्र में बड़ी तादाद में छोटे बड़े नर्सिंग होम खुले हुए हैं। बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार 136 नर्सिंग होम में से 66 ने अभी तक एनओसी नहीं ली है। जिसके चलते नर्सिंग होम अपना मेडिकल वेस्ट का निस्तारण या तो सही ढंग से नहीं कर रहे हैं और या गुपचुप ढंग से खुले में वेस्ट को फेंक रहे हैं।
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एक नामी अस्पताल तो अपने ही परिसर में मेडिकल वेस्ट को जलाकर नष्ट कर रहा है। अस्पताल पर शिकंजा कसने के लिए बोर्ड ने मुकदमा दर्ज करने की कार्यवाही शुरु कर दी है। वहीं बोर्ड ने सख्त रुख अपनाते हुए बचे नर्सिंग होम को एनओसी लेने का नोटिस जारी किया है। क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण अधिकारी एसपी सिंह ने बताया कि एक नामी अस्पताल गलत ढंग से मेडिकल वेस्ट का निस्तारण कर रहा था।
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चूंकि उनके पास मुकदमा दर्ज करने का अधिकार नहीं है, इसलिए सक्षम अधिकारी को अस्पताल के खिलाफ पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत मुकदमा दर्ज करने की संस्तुति की गई है। बायो मेडिकल वेस्ट परियोजना के तहत वेस्ट का अंतिम निस्तारण होता है।
उन्होंने बताया कि जिन 66 नर्सिंग होम को एनओसी नहीं लेने पर नोटिस जारी किया गया था, उनमें से कुछ ने आवेदन किया है। उसके बाद भी अगर किसी नर्सिंग होम ने एनओसी नहीं ली तो उसके खिलाफ कठोर कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।