फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Udham Singh Nagar News ›   Priest convicted of raping a minor gets 20 years in jail in rudrapur

गुरू-शिष्य का रिश्ता तार-तार: नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी पुजारी को 20 साल की जेल, 55 हजार रुपये का जुर्माना

Sat, 08 Jun 2024 01:15 PM IST
हीरा मेहरा अमर उजाला नेटवर्क, ऊधम सिंह नगर
अमर उजाला नेटवर्क, ऊधम सिंह नगर Published by: हीरा मेहरा Updated Sat, 08 Jun 2024 01:15 PM IST
सार

रुद्रपुर में पॉक्सो कोर्ट ने दो साल पहले नाबालिग शिष्य से दुष्कर्म के दोषी कथित पुजारी को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर 55,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

विज्ञापन
Priest convicted of raping a minor gets 20 years in jail in rudrapur
सांकेतिक तस्वीर। - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

रुद्रपुर में पॉक्सो कोर्ट ने दो साल पहले नाबालिग शिष्य से दुष्कर्म के दोषी कथित पुजारी को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर 55,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

विज्ञापन

बीते 10 मई 2022 को बाजपुर कोतवाली में क्षेत्र के एक व्यक्ति ने दर्ज कराए केस में कहा था कि उसका अपनी पत्नी से रजामंदी से तलाक हो गया था और उसका 11 साल का बेटा उसके साथ रहता है। करीब तीन साल पहले उसकी मुलाकात राह चलते ग्राम हैड़ाखान मल्ला, पोस्ट देवली, थाना मुक्तेश्वर निवासी गणेशानंद जोशी ऊर्फ गणेश दत्त से हुई थी। गणेश ने उसे बताया कि वह कालाढूंगी थाना क्षेत्र के पाटकोट कुटिया मंदिर का पुजारी है। वह उसके बेटे को सुधार देगा और उसका दाखिला गुरुकुल वृंदावन में करा देगा।

विज्ञापन

इस दौरान कथित पुजारी चैत्र के नवरात्रों में उसके घर आया और नौ दिन तक श्मशान में पूजा की थी। दसवें दिन हवन पूजन किया। उसके के बहकावे में आकर उसने अपने 11 साल के बेटे को उसके साथ भेज दिया था। इस दौरान कथित पुजारी और उसके बेटे की उससे फोन पर बात होती थी।

विज्ञापन
विज्ञापन


ये पढ़ें- शिक्षा विभाग का अजब-गजब फरमान: नैनीताल में शिक्षकों और बाबुओं को लगाया ट्रैफिक ड्यूटी पर, सभी हैरान; जानें वजह

उसने बताया कि कथित पुजारी ने उसके बेटे को परेशान किया तो बेटा वहां से भागने की कोशिश करने लगा था। ग्रामीणों ने उसको फोन पर कथित पुजारी की ओर से बेटे को परेशान करने की सूचना दी। इस पर वह सात मई 2022 को मंदिर पहुंचा और बेटे को घर ले आया। आठ मई को बेटे ने उसे बताया था कि कथित पुजारी दिन भर उससे काम कराता था और रात को उसके साथ दुष्कर्म करता था।

बाबा ने उसके साथ 10 से 15 बार दुष्कर्म किया था। इस बारे में किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी देता था। पुलिस ने बालक का मेडिकल कराया तो रिपोर्ट में गलत कार्य की पुष्टि हुई थी। पुलिस ने कथित पुजारी के खिलाफ केस दर्ज किया था और उसे 10 मई 2022 को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इस मामले की सुनवाई पॉक्सो न्यायाधीश अश्वनी गौड़ की अदालत में हुई थी। विशेष लोक अभियोजक ने सात गवाह और साक्ष्य पेश कर कथित पुजारी पर आरोप सिद्ध कर दिए।

शुक्रवार को पॉक्सो न्यायाधीश अश्वनी गौड़ ने दोषी गणेशानंद जोशी ऊर्फ गणेश दत्त को 5/6 पॉक्सो एक्ट के तहत 20 वर्ष के कठोर कारावास और 30,000 रुपये जुर्माना, धारा 377 आईपीसी के तहत 10 वर्ष के कठोर कारावास और 25,000 रुपये जुर्माना, धारा 323,506 आईपीसी के तहत एक-एक साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई।

अदालत ने आदेश में कहा कि अर्थदंड की धनराशि में से 40,000 रुपये पीड़ित को मिलेंगे। न्यायाधीश ने सरकार को आदेश की प्रति भेजते हुए पीड़ित बालक को तीन लाख रुपये मुआवजे के रूप में देना सुनिश्चित करने को कहा है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed