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शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाए
अमर उजाला ब्यूरो रुद्रपुर
Updated Sun, 23 Oct 2016 01:09 AM IST
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एक फैक्ट्री में काम करने वाली युवती को शादी का झांसा देकर एक व्यक्ति डेढ़ साल तक उसका शारीरिक शोषण करता रहा। युवती के गर्भवती होने पर आरोपी ने शादी करने से इनकार कर दिया। पीड़िता की ओर से तहरीर देने पर न्यायालय ने आईटीआई थाने के एसओ को इस मामले में आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने आदेश दिए हैं।
काशीपुर तहसील क्षेत्र की एक फैक्ट्री में काम करने वाली एक युवती ने अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में तहरीर देकर कहा कि वर्ष 2014 में उसकी मुलाकात वहीं के रहने वाले एक व्यक्ति से हुई थी। आरोपी उसे अकेला पाकर तंग करता था। आरोपी ने उससे शादी करने का वादा किया और अपने घर ले गया। आरोपी के भाई, बहन और मां ने भी उसकी शादी आरोपी से कराने की बात कही। शादी का झांसा देकर आरोपी लगातार उसका शारीरिक शोषण करता रहा।
जिससे कुछ महीने पहले वह गर्भवती हो गई। उसका कहना है कि जब उसने आरोपी को यह बात कही तो उसने शादी करने से इंकार कर दिया। कोई कार्रवाई करने पर जान से मारने की धमकी भी की। उसने इसकी तहरीर 24 सितंबर को एसएसपी, 26 सितंबर को एएसपी काशीपुर और 27 सितंबर को एसडीएम को दी थी। एसडीएम ने आईटीआई थाने के एसओ को इसकी जांच के आदेश दिए थे।
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लेकिन आरोपी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस पर उसने कोर्ट में अधिकारियों को दिए गए प्रार्थना पत्र और मेडिकल रिपोर्ट की प्रति दाखिल की। प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने आईटीआई थाने के एसओ को मामले में आरोपी के खिलाफ धारा 156(3) के तहत मुकदमा दर्ज करने कर विवेचना खुद या किसी सक्षम अधीनस्थ से कराने का आदेश दिया है।
काशीपुर तहसील क्षेत्र की एक फैक्ट्री में काम करने वाली एक युवती ने अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में तहरीर देकर कहा कि वर्ष 2014 में उसकी मुलाकात वहीं के रहने वाले एक व्यक्ति से हुई थी। आरोपी उसे अकेला पाकर तंग करता था। आरोपी ने उससे शादी करने का वादा किया और अपने घर ले गया। आरोपी के भाई, बहन और मां ने भी उसकी शादी आरोपी से कराने की बात कही। शादी का झांसा देकर आरोपी लगातार उसका शारीरिक शोषण करता रहा।
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जिससे कुछ महीने पहले वह गर्भवती हो गई। उसका कहना है कि जब उसने आरोपी को यह बात कही तो उसने शादी करने से इंकार कर दिया। कोई कार्रवाई करने पर जान से मारने की धमकी भी की। उसने इसकी तहरीर 24 सितंबर को एसएसपी, 26 सितंबर को एएसपी काशीपुर और 27 सितंबर को एसडीएम को दी थी। एसडीएम ने आईटीआई थाने के एसओ को इसकी जांच के आदेश दिए थे।
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लेकिन आरोपी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस पर उसने कोर्ट में अधिकारियों को दिए गए प्रार्थना पत्र और मेडिकल रिपोर्ट की प्रति दाखिल की। प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने आईटीआई थाने के एसओ को मामले में आरोपी के खिलाफ धारा 156(3) के तहत मुकदमा दर्ज करने कर विवेचना खुद या किसी सक्षम अधीनस्थ से कराने का आदेश दिया है।