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Udham Singh Nagar News: डीलरों ने रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो ब्लैक लिस्ट होंगे वाहन
Mon, 02 Jun 2025 12:15 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर
Updated Mon, 02 Jun 2025 12:15 AM IST
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रुद्रपुर। पुराने वाहनों के डीलरों को परिवहन विभाग में रजिस्ट्रेशन न कराना भारी पड़ने जा रहा है। विभाग ने रजिस्ट्रेशन न कराने वाले चार डीलरों को नोटिस जारी किया है। रजिस्ट्रेशन न कराने पर डीलरों के पास मौजूद वाहनों को काली सूची में डालने की चेतावनी दी है।
नियमानुसार पुराने वाहनों के डीलरों को परिवहन विभाग में रजिस्ट्रेशन कराना होता है, ताकि डीलरों के पास मौजूद वाहनों का विवरण मौजूद रहे। नगर में दस से अधिक पुराने चौपहिया, दोपहिया वाहनों के डीलर हैं। विभाग में केवल एक डीलर का ही रजिस्ट्रेशन है। पुराने वाहनों के डीलरों का पंजीकरण न होने का मामला संज्ञान में आने को एआरटीओ (प्रशासन) मोहित कोठारी ने गंभीरता से लिया है।
अप्रैल में संभाग में कार्यभार संभालने वाले एआरटीओ प्रशासन ने बताया कि मामला संज्ञान में आने के बाद चार डीलरों को नोटिस जारी कर पंजीकरण कराने को कहा गया है। शेष डीलरों को भी नोटिस जारी किए जाएंगे। जल्द ही वह नगर में पुराने वाहनों के डीलरों की स्वयं पड़ताल करेंगे। रजिस्ट्रेशन कराने पर डीलरों के पास मौजूद वाहनों को काली सूची में डाल दिया जाएगा। कहा है कि पुराने वाहनों के डीलरों का रजिस्ट्रेशन न होने से उनके पास मौजूद वाहनों का विवरण विभाग के पास नहीं रहता। यह गंभीर अनियमितता है। सभी डीलरों को रजिस्ट्रेशन कराना होगा।
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नियमानुसार पुराने वाहनों के डीलरों को परिवहन विभाग में रजिस्ट्रेशन कराना होता है, ताकि डीलरों के पास मौजूद वाहनों का विवरण मौजूद रहे। नगर में दस से अधिक पुराने चौपहिया, दोपहिया वाहनों के डीलर हैं। विभाग में केवल एक डीलर का ही रजिस्ट्रेशन है। पुराने वाहनों के डीलरों का पंजीकरण न होने का मामला संज्ञान में आने को एआरटीओ (प्रशासन) मोहित कोठारी ने गंभीरता से लिया है।
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अप्रैल में संभाग में कार्यभार संभालने वाले एआरटीओ प्रशासन ने बताया कि मामला संज्ञान में आने के बाद चार डीलरों को नोटिस जारी कर पंजीकरण कराने को कहा गया है। शेष डीलरों को भी नोटिस जारी किए जाएंगे। जल्द ही वह नगर में पुराने वाहनों के डीलरों की स्वयं पड़ताल करेंगे। रजिस्ट्रेशन कराने पर डीलरों के पास मौजूद वाहनों को काली सूची में डाल दिया जाएगा। कहा है कि पुराने वाहनों के डीलरों का रजिस्ट्रेशन न होने से उनके पास मौजूद वाहनों का विवरण विभाग के पास नहीं रहता। यह गंभीर अनियमितता है। सभी डीलरों को रजिस्ट्रेशन कराना होगा।
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