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पीसीबी का आदेश बंद हो कंपनी, हाईकोर्ट ने दिया स्टे
ब्यूरो/अमर उजाला ब्यूरो/ सितारगंज।
Updated Thu, 25 Feb 2016 12:09 AM IST
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पर्यावरण कंट्रोल बोर्ड की अनुमति के बिना संचालित कंपनी को बोर्ड ने बंद करने के आदेश जारी किया था। कंपनी के हाईकोर्ट की शरण लेने पर कोर्ट ने कंपनी बंद करने के आदेश पर स्टे जारी किया है और पीसीबी को 15 दिन के भीतर मामले में निर्णय लेने के निर्देश दिए।
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एसडीएम एपी बाजपेयी ने बताया कि सिडकुल फेज-1 में चल रही पारूल फेब्रीकेटर्स कंपनी ने पर्यावरण से संबंधित अनुमति नहीं ली थी। जिस पर बीती 14 जनवरी को पीसीबी ने कंपनी को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा था। लेकिन, कंपनी प्रबंधन की ओर से कोई जवाब नहीं दिया गया।
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जिस पर गत छह फरवरी को राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने पीसीबी को कंपनी सील करने और बिजली कनेक्शन काटने के आदेश दिए थे। जिसके तहत पीसीबी की ओर से कंपनी सीज की जानी थी। बुधवार को पीसीबी के क्षेत्रीय अधिकारी एसपी सिंह ने कंपनी की द्वारा हाईकोर्ट से स्टे कराने की जानकारी दी गयी। उन्होंने बताया कि हाईकोर्ट ने बोर्ड को 15 दिन के भीतर मामले में निर्णय लेने के आदेश दिए हैं। जिस पर बोर्ड की ओर से निर्णय लेने के लिए कार्रवाई की जा रही है।
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