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मृतक आश्रितों को 13.35 लाख रुपये की प्रतिपूर्ति देने के आदेश

Haldwani Bureau हल्द्वानी ब्यूरो
Updated Fri, 15 Jul 2022 12:06 AM IST
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Order to give reimbursement of Rs 13.35 lakh to deceased dependents
मृतक आश्रितों को 13.35 लाख रुपये की प्रतिपूर्ति देने के आदेश
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- कार की चपेट में आने से हुई थी बाइक सवार आसिम की मौत
संवाद न्यूज एजेंसी
काशीपुर। मोटर दुघर्टना प्रतिकर वाद में प्रथम एडीजे/एमएसीटी ने मृतक आश्रितों को 13.35 लाख रुपये का भुगतान छह प्रतिशत ब्याज की दर से करने के आदेश दिए हैं।
ग्राम बाबरखेड़ा निवासी रूबी परवीन ने पुलिस को दी तहरीर में कहा था कि आठ मार्च, 2020 को उसके पति मोहम्मद आसिम अपने भतीजे सलाउद्दीन के साथ मोटर साइकिल से काशीपुर जा रहे थे। रात करीब साढ़े दस बजे बैलजूड़ी मोड़ से आगे ढेला पुल पर काशीपुर की ओर जा रही कार के चालक ने सामने से उसके पति की मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी जिससे मोटरसाइकिल पर सवार दोनों लोग घायल हो गए। एंबुलेंस 108 ने घायलों को सरकारी अस्पताल पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान उसके पति मोहम्मद आसिम की मौत हो गई।
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इस मामले में रूबी की ओर से प्रतिपूर्ति के लिए परिवाद दायर किया गया जिसमें कहा गया कि उसके पति 30 वर्ष के थे और दूध की डेयरी चलाकर परिवार का भरण पोषण करते थे। उसके दो नाबालिग बच्चे और वृद्ध माता-पिता व माता हैं। परिवाद में कार चालक ग्राम मलूकपुर सेमली, थाना डिलारी, मुरादाबाद निवासी संदीप कुमार और कार स्वामिनी धामपुर, बिजनौर निवासी शकुंतला देवी को पक्षकार बनाया गया।
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याचिका में मृतक आश्रितों की प्रतिपूर्ति के लिए 30 लाख रुपये की मांग की गई थी। याची की ओर से पैरवी अधिवक्ता अब्दुल सलीम ने की। संबंधित पक्षों को सुनने के बाद प्रथम एडीजे/एमएसीटी सुबीर कुमार की अदालत ने कार चालक और स्वामिनी को एमएसीटी एक्ट का दोषी पाया। अदालत ने 13 लाख 35 हजार 170 रुपये का भुगतान छह प्रतिशत ब्याज की दर से एक माह में करने के आदेश दिए हैं।
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