{"_id":"69a9cf5df54aea41a10e6684","slug":"online-applications-under-rte-will-start-from-march-24-rudrapur-news-c-242-1-rdp1022-138044-2026-03-06","type":"story","status":"publish","title_hn":"Udham Singh Nagar News: आरटीई के तहत 24 मार्च से शुरू होंगे ऑनलाइन आवेदन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Udham Singh Nagar News: आरटीई के तहत 24 मार्च से शुरू होंगे ऑनलाइन आवेदन
Fri, 06 Mar 2026 12:15 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर
Updated Fri, 06 Mar 2026 12:15 AM IST
विज्ञापन
रुद्रपुर। शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत शैक्षिक सत्र 2026-27 के लिए निजी विद्यालयों में प्रवेश की प्रक्रिया 24 मार्च से शुरू होने जा रही है। आर्थिक रूप से कमजोर एवं वंचित वर्ग के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से जोड़ने के उद्देश्य से यह प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन माध्यम से संचालित की जाएगी।
शिक्षा विभाग की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार अभिभावकों को ऑनलाइन www.rteonline.gov.in वेबसाइट पर अपने बच्चों का पंजीकरण कर आवेदन करना होगा। विभाग ने सभी जनपदों को निर्देश दिए हैं कि योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए ताकि पात्र परिवार इस अवसर का लाभ उठा सकें। इस वर्ष प्रवेश प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी रखने के लिए ऑनलाइन प्रणाली लागू की गई है। इससे अभिभावक घर बैठे ही आवेदन कर सकेंगे।
आवेदन के बाद आवश्यक दस्तावेजों का सत्यापन संबंधित बीईओ कार्यालय में किया जाएगा। आरटीई के तहत प्रवेश में विद्यालय के आसपास रहने वाले बच्चों को प्राथमिकता दी जाएगी। यदि निर्धारित क्षेत्र से पर्याप्त आवेदन नहीं मिलते हैं तो क्षेत्र का दायरा बढ़ाया जाएगा। प्रवेश के लिए बच्चों की आयु 30 जून 2026 तक निर्धारित मानकों के अनुसार होनी जरूरी है। इसमें प्री प्राइमरी कक्षा के लिए तीन साल की उम्र और कक्षा एक के लिए छह साल की उम्र होना आवश्यक है। दस्तावेज जमा करने की अंतिम तिथि तीन अप्रैल निर्धारित की गई है। वहीं 17 अप्रैल को लॉटरी का आयोजन किया जाना है।
विज्ञापन
--
इन दस्तावेज की होगी जरूरत
आरटीई के तहत निजी स्कूलों में मुफ्त प्रवेश लेने के लिए लाभार्थियों के पास आधार कार्ड, मूल निवास प्रमाणपत्र, जाति प्रमाणपत्र और आय प्रमाणपत्र होना आवश्यक है।
कमजोर और वंचित वर्ग के बच्चों के लिए आरटीई के तहत निजी स्कूलों में प्रवेश 24 मार्च से शुरू हो जाएंगे। प्रक्रिया ऑनलाइन होने से पारदर्शिता बनी रहेगी।
- हरेंद्र मिश्रा, प्रभारी सीईओ, ऊधमसिंह नगर
विज्ञापन
शिक्षा विभाग की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार अभिभावकों को ऑनलाइन www.rteonline.gov.in वेबसाइट पर अपने बच्चों का पंजीकरण कर आवेदन करना होगा। विभाग ने सभी जनपदों को निर्देश दिए हैं कि योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए ताकि पात्र परिवार इस अवसर का लाभ उठा सकें। इस वर्ष प्रवेश प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी रखने के लिए ऑनलाइन प्रणाली लागू की गई है। इससे अभिभावक घर बैठे ही आवेदन कर सकेंगे।
विज्ञापन
आवेदन के बाद आवश्यक दस्तावेजों का सत्यापन संबंधित बीईओ कार्यालय में किया जाएगा। आरटीई के तहत प्रवेश में विद्यालय के आसपास रहने वाले बच्चों को प्राथमिकता दी जाएगी। यदि निर्धारित क्षेत्र से पर्याप्त आवेदन नहीं मिलते हैं तो क्षेत्र का दायरा बढ़ाया जाएगा। प्रवेश के लिए बच्चों की आयु 30 जून 2026 तक निर्धारित मानकों के अनुसार होनी जरूरी है। इसमें प्री प्राइमरी कक्षा के लिए तीन साल की उम्र और कक्षा एक के लिए छह साल की उम्र होना आवश्यक है। दस्तावेज जमा करने की अंतिम तिथि तीन अप्रैल निर्धारित की गई है। वहीं 17 अप्रैल को लॉटरी का आयोजन किया जाना है।
विज्ञापन
इन दस्तावेज की होगी जरूरत
आरटीई के तहत निजी स्कूलों में मुफ्त प्रवेश लेने के लिए लाभार्थियों के पास आधार कार्ड, मूल निवास प्रमाणपत्र, जाति प्रमाणपत्र और आय प्रमाणपत्र होना आवश्यक है।
कमजोर और वंचित वर्ग के बच्चों के लिए आरटीई के तहत निजी स्कूलों में प्रवेश 24 मार्च से शुरू हो जाएंगे। प्रक्रिया ऑनलाइन होने से पारदर्शिता बनी रहेगी।
- हरेंद्र मिश्रा, प्रभारी सीईओ, ऊधमसिंह नगर