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Uttarakhand: दहेज हत्या के दोषी पति और देवर को दस-दस साल की सजा, कोर्ट ने लगाया जुर्माना

Fri, 26 Jan 2024 10:07 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो अमर उजाला नेटवर्क, ऊधम सिंह नगर
अमर उजाला नेटवर्क, ऊधम सिंह नगर Updated Fri, 26 Jan 2024 10:07 AM IST
सार

Kashipur Crime: काशीपुर में जहर देकर विवाहिता की हत्या करने के मामले में कोर्ट ने पति समेत दो आरोपियों को दस-दस साल के कारावास और 16-16 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। 

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Murderer husband and brother-in-law get 10 years imprisonment each
सांकेतिक तस्वीर। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

काशीपुर में जहर देकर विवाहिता की हत्या करने के मामले में कोर्ट ने पति समेत दो आरोपियों को दस-दस साल के कारावास और 16-16 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। कुंडेश्वरी क्षेत्र के लक्ष्मीपुर लच्छी निवासी मस्सा सिंह ने अपनी बेटी सर्वजीत कौर का विवाह स्वार जिला रामपुर (यूपी) निवासी कमलजीत सिंह के साथ 27 फरवरी 2011 को किया था। इस दौरान उसने सामर्थ्य के मुताबिक दान-दहेज दिया था।

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आरोप है कि शादी के कुछ समय बाद ससुरालियों ने दहेज में पांच लाख रुपये और एक कार की मांग की। मांग पूरी नहीं होने पर ससुरालियों ने बेटी को जहर दे दिया। दिल्ली के अस्पताल में इलाज के दौरान 13 नवंबर 2011 को मौत हो गई। मृतका के पिता की तहरीर पर पुलिस ने पति कमलजीत समेत चार लोगों के खिलाफ दहेज हत्या का केस दर्ज कराया था। चार्जशीट दाखिल होने पर केस की सुनवाई एडीजे द्वितीय, रामपुर के न्यायालय में हुई।
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न्यायालय ने सुनवाई व साक्ष्यों के आधार पर पति कमलजीत व उसके भाई ऋषिपाल को दहेज हत्या का दोषी पाया। न्यायालय ने दोनों आरोपियों को दस-दस साल की कैद और 16-16 हजार रुपये अर्थ दंड लगाया है। इस केस की सुनवाई के दौरान सास बलवीर कौर और देवर सोनी की मौत हो चुकी है। 

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