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पुष्पा हत्याकांड के आरोपी को उम्रकैद की सजा

Haldwani Bureau हल्द्वानी ब्यूरो
Updated Fri, 17 Jan 2020 12:30 AM IST
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life sentence in Pushpa Murder Case
life sentence in Pushpa Murder Case - फोटो : court2.jpg
काशीपुर। द्वितीय एडीजे की अदालत ने चाकू से ताबड़तोड़ प्रहार कर एक महिला की निर्मम हत्या करने के आरोपी को आजीवन कारावास और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर आरोपी को एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।
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21 दिसंबर 2016 को बाजपुर के शांतिनगर कॉलोनी निवासी केसर सिंह ने बाजपुर कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसके पिता लाल सिंह गन्ने की ट्राली लेकर बाजपुर चीनी मिल गए थे। वह अपने पिता को खाना देकर घर लौटा तो उसकी मां पुष्पा देवी (45) घर में बर्तन धो रही थी। इस दौरान उसका पड़ोसी सर्वेश कुमार घर में घुस आया। उसने उसकी मां पर चाकू से ताबड़ तोड़ कई प्रहार किए। मां की चीख पुकार सुनकर वह और पड़ोस के लोग मौके पर पहुंचे तो आरोपी सर्वेश वहां से भाग निकला। मोहल्ले के लोगों की मदद से उसने अपनी घायल मां को गौतम की गाड़ी से सीएचसी पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने मां को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर जांच की।
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मामले की विवेचना तत्कालीन एसएसआई कमलेश भट्ट को सौंपी गई। पुलिस ने आरोपी सर्वेश को गिरफ्तार कर लिया था और पूछताछ में सर्वेश ने हत्या का जुर्म कबूल कर लिया। उसने बताया कि उसे शक था कि पुष्पा उसकी पत्नी को बिगाड़ रही है। विवेचना अधिकारी ने इस मामले में न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया। इस वाद का परीक्षण द्वितीय एडीजे ओमकुमार की अदालत में हुआ। अभियोजन पक्ष की ओर से वादी केसर सिंह, नन्हें, लाल सिंह, हरिप्रसाद सिंह, डॉ. उपेंद्र राय समेत कुल 7 गवाहों को परीक्षित कराया गया। सभी गवाहों ने अभियोजन पक्ष के कथानक का समर्थन किया। अभियोजन की ओर से पैरवी एडीजीसी संतोष नकवी ने की। दोनों पक्षों को सुनने व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन कर एडीजे ओमकुमार ने आरोपी सर्वेश को हत्या करने का दोषी पाया। अदालत ने आरोपी को आजीवन कारावास और 5 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अदालत ने अपने आदेश में सचिव जिला विधिक प्राधिकरण को मृतका के अश्रितों को प्रतिपूर्ति का निर्धारण दो माह में कराने को कहा है।
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