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Udham Singh Nagar News: भाजपा कार्यकर्ता सहित दो अभियुक्तों को सश्रम आजीवन कारावास

Wed, 09 Aug 2023 12:05 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर Updated Wed, 09 Aug 2023 12:05 AM IST
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Life Sentence for Two along with BJP Worker
19 साल पहले हुई थी कारोबारी की हत्या और लूट, कोर्ट ने दोनों पर 1.06-1.16 लाख का जुर्माना भी लगाया
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रुद्रपुर। जिला न्यायालय ने 19 साल पहले हुई कारोबारी की हत्या और लूट के मामले में भाजपा कार्यकर्ता सहित दो अभियुक्तों को उम्रकैद की सजा सुनाई। न्यायालय ने दोनों पर 1.16- 1.16 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
21 फरवरी 2004 को गल्ला मंडी निवासी किशन चंद्र अग्रवाल ने पुलिस को तहरीर सौंप कर बताया था कि उनका बेटा तरुण बिंदल रामनगर में कारोबार के रुपये लेने गया था लेकिन वह घर नहीं लौटा। पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर उसकी तलाश शुरू की। 22 फरवरी को सुल्तानपुर पट्टी के पास एक युवक की लाश मिली थी। सूचना पर पहुंचे व्यापारी किशन चंद्र अग्रवाल ने उसकी शिनाख्त अपने बेटे के रूप में की। बाजपुर पुलिस ने अज्ञात लोगों पर हत्या और लूट का केस दर्ज कर मामले की विवेचना शुरू की।
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25 फरवरी 2004 को दोराहा में पुलिस ने भगत सिंह चौक निवासी मोहित कक्कड़ उर्फ मनी, ग्राम मलसी किच्छा और हाल ओमेक्स कालोनी निवासी मोहित कक्कड़ उर्फ विवेक कक्कड़ और एक किशोर साथी को घेर लिया था। आरोप था कि इस दौरान इन लोगों ने पुलिस पर फायरिंग की, जिसके बाद पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया था। आरोपियों ने खुद को तरुण का दोस्त बताया और चाकू व गोली मारकर उसकी हत्या करने कर रुपये लूटने की बात स्वीकारी। पुलिस ने तीनों की निशानदेही पर मृतक से लूटे गए हजार रुपये, हत्या में प्रयुक्त तमंचा और चाकू बरामद कर उन्हें जेल भेजा था। इस दौरान मामले की सुनवाई एडीजे प्रथम सुशील तोमर की अदालत में हुई। एक आरोपी के किशोर होने की वजह से उसके केस की सुनवाई को इस केस से अलग कर दिया गया। करीब 19 साल चले मुकदमे में सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता दीपक अरोरा ने 11 गवाह पेश कर आरोपियों पर दोषसिद्ध किया। इसके बाद अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए आरोपी मोहित कक्कड़ उर्फ मनी और मोहित कक्कड़ उर्फ विवेक को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई। न्यायालय ने दोनों पर 1.16- 1.16 लाख रुपये का जुर्माने की सजा सुनाई है।
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विधायक का करीबी है मोहित उर्फ विवेक
रुद्रपुर। हत्या और लूट के मामले में उम्रकैद की सजा पाने वाले दो अभियुक्तों में एक अभियुक्त विवेक उर्फ मोहित कक्कड़ रुद्रपुर के विधायक शिव अरोरा का करीबी रहा है। तमाम कार्यक्रमों में उसकी भागीदारी विधायक के साथ रही है। भाजपा के कार्यक्रमों में वह काफी सक्रिय रहा है। यही वजह रही कि अदालत में फैसला आने तक भाजपा के तमाम नेता और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में अदालत परिसर में मौजूद रहे। संवाद
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