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Udham Singh Nagar News: विशाल हत्याकांड में छह दोषियों को आजीवन कारावास
Sat, 22 Nov 2025 11:48 PM IST
हल्द्वानी ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर
Updated Sat, 22 Nov 2025 11:48 PM IST
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काशीपुर। विशाल कांबोज हत्याकांड मामले में एडीजे द्वितीय रीतेश कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने सुनवाई के बाद दोष सिद्ध होने पर सभी छह दोषियों को आजीवन कारावास और एक-एक लाख रुपये का अर्थदंड सुनाया है। जुर्माना अदा नहीं करने पर छह महीने के कठोर कारावास की सजा सुनाई।
केलाखेड़ा के ग्राम टांडा खेम निवासी रमेश चंद्र ने 25 मई 2022 को बाजपुर कोतवाली में तहरीर दी थी। बताया कि 25 मई 2022 को उसका बेटा विशाल कांबोज अपने मित्र गगन और विक्रमजीत के साथ बाजपुर गया था। दोपहर करीब डेढ़ बजे मुंडिया तिराहे के पास मानवदीप उर्फ मानव निवासी शिवनगर महाराजपुर के पास थाना स्वार जिला रामपुर, शाहरूख, अरमान, जुनैद व आसिफ निवासीगण ग्राम घनसारा थाना बाजपुर, रवि सैनी निवासी खमरिया बाजपुर ने उसके बेटे विशाल को लाठी-डंडों से पीटा।
बेटे पर हमले की सूचना पर वह अपने रिश्तेदार नारायण चंद्र निवासी रामनगर थाना केलाखेड़ा के साथ मौके पर पहुंचा जहां पर हमलावरों ने विशाल की पीट-पीट कर उसके सामने हत्या कर दी। इस मामले में प्राथमिकी दर्ज होने के बाद पुलिस ने दूसरे दिन 26 मई को आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था।
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बृहस्पतिवार को पीड़ित पक्ष के अधिवक्ता ने बताया कि नामजद सभी आरोपी अक्तूबर 2023 से जमानत पर थे। बीती 20 नवंबर को अदालत में सुनवाई के बाद आरोप सिद्ध होने पर सभी आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। एडीजे द्वितीय रीतेश कुमार श्रीवास्तव की अदालत में शनिवार को हत्याकांड के दोषी आसिफ, जुनैद, मानवदीप उर्फ मानव, रवि सैनी, अरमान और शाहरूख को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। आदेश में कहा कि आजीवन कारावास की सजा में पूर्व की सजा भी समायोजित की जाएगी।
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केलाखेड़ा के ग्राम टांडा खेम निवासी रमेश चंद्र ने 25 मई 2022 को बाजपुर कोतवाली में तहरीर दी थी। बताया कि 25 मई 2022 को उसका बेटा विशाल कांबोज अपने मित्र गगन और विक्रमजीत के साथ बाजपुर गया था। दोपहर करीब डेढ़ बजे मुंडिया तिराहे के पास मानवदीप उर्फ मानव निवासी शिवनगर महाराजपुर के पास थाना स्वार जिला रामपुर, शाहरूख, अरमान, जुनैद व आसिफ निवासीगण ग्राम घनसारा थाना बाजपुर, रवि सैनी निवासी खमरिया बाजपुर ने उसके बेटे विशाल को लाठी-डंडों से पीटा।
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बेटे पर हमले की सूचना पर वह अपने रिश्तेदार नारायण चंद्र निवासी रामनगर थाना केलाखेड़ा के साथ मौके पर पहुंचा जहां पर हमलावरों ने विशाल की पीट-पीट कर उसके सामने हत्या कर दी। इस मामले में प्राथमिकी दर्ज होने के बाद पुलिस ने दूसरे दिन 26 मई को आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था।
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बृहस्पतिवार को पीड़ित पक्ष के अधिवक्ता ने बताया कि नामजद सभी आरोपी अक्तूबर 2023 से जमानत पर थे। बीती 20 नवंबर को अदालत में सुनवाई के बाद आरोप सिद्ध होने पर सभी आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। एडीजे द्वितीय रीतेश कुमार श्रीवास्तव की अदालत में शनिवार को हत्याकांड के दोषी आसिफ, जुनैद, मानवदीप उर्फ मानव, रवि सैनी, अरमान और शाहरूख को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। आदेश में कहा कि आजीवन कारावास की सजा में पूर्व की सजा भी समायोजित की जाएगी।