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वैध रूप से पट्टे पर दी गई भूमि को अतिक्रमण की श्रेणी से बाहर रखा जाए : आर्य
Tue, 27 May 2025 01:03 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर
Updated Tue, 27 May 2025 01:03 AM IST
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बाजपुर। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि लोक निर्माण विभाग की ओर से नगरीय क्षेत्र में अतिक्रमण चिह्नित किया गया है। विभाग ने नोटिस भेजकर अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिससे नगर वासियों में भारी आक्रोश बना है।
आर्य ने सीएम धामी को चार सूत्री मांगपत्र भेजकर शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए जल्द बाईपास निर्माण कराने, नगर पालिका क्षेत्र में नाले से नाले तक की नीति अपना कर मानकों एकरूपता करने, वैद्य रूप से पट्टे पर दी गई भूमि को अतिक्रमण की श्रेणी से बाहर रखने, अनियंत्रित पार्किंग आदि पर अंकुश लगाकर समस्याओं का स्थायी हल करने का अनुरोध किया।
आर्य ने पत्र में कहा कि लोनिवि की ओर से चिह्नीकरण कर 45, 50 और कहीं 55 फीट के भिन्न-भिन्न मापदंडों के आधार पर लाल निशान लगाकर संपत्तियों को अतिक्रमण की श्रेणी में रखा गया है। जो वर्ष 1960 से वैध रूप से काबिज दुकानदारों और नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन करती है।
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कहा कि जी-20 सम्मेलन के दौरान राज्य सरकार की ओर से शहरी क्षेत्रों में नाले से नाले तक की नीति अपनाकर सौंदर्यीकरण की योजना को लागू किया गया था। इसी नीति को समान रूप से लागू किया जाए। कहा बाजपुर के मुख्य बाजार में अव्यवस्थित पार्किंग से समस्या उत्पन्न हो रही है, जिसे केवल बेहतर ट्रैफिक प्रबंधन और पार्किंग सुविधाओं के माध्यम से ही हल किया जा सकता है। कहा कि प्रदेश सरकार की ओर से वैध रूप से पट्टे पर दी गई भूमि को अतिक्रमण की श्रेणी से बाहर रखा जाए। लीजधारकों की भूमि को अतिक्रमण की श्रेणी में दर्शाना न्याय संगत नहीं है।
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आर्य ने सीएम धामी को चार सूत्री मांगपत्र भेजकर शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए जल्द बाईपास निर्माण कराने, नगर पालिका क्षेत्र में नाले से नाले तक की नीति अपना कर मानकों एकरूपता करने, वैद्य रूप से पट्टे पर दी गई भूमि को अतिक्रमण की श्रेणी से बाहर रखने, अनियंत्रित पार्किंग आदि पर अंकुश लगाकर समस्याओं का स्थायी हल करने का अनुरोध किया।
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आर्य ने पत्र में कहा कि लोनिवि की ओर से चिह्नीकरण कर 45, 50 और कहीं 55 फीट के भिन्न-भिन्न मापदंडों के आधार पर लाल निशान लगाकर संपत्तियों को अतिक्रमण की श्रेणी में रखा गया है। जो वर्ष 1960 से वैध रूप से काबिज दुकानदारों और नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन करती है।
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कहा कि जी-20 सम्मेलन के दौरान राज्य सरकार की ओर से शहरी क्षेत्रों में नाले से नाले तक की नीति अपनाकर सौंदर्यीकरण की योजना को लागू किया गया था। इसी नीति को समान रूप से लागू किया जाए। कहा बाजपुर के मुख्य बाजार में अव्यवस्थित पार्किंग से समस्या उत्पन्न हो रही है, जिसे केवल बेहतर ट्रैफिक प्रबंधन और पार्किंग सुविधाओं के माध्यम से ही हल किया जा सकता है। कहा कि प्रदेश सरकार की ओर से वैध रूप से पट्टे पर दी गई भूमि को अतिक्रमण की श्रेणी से बाहर रखा जाए। लीजधारकों की भूमि को अतिक्रमण की श्रेणी में दर्शाना न्याय संगत नहीं है।