फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Udham Singh Nagar News ›   Interest of dead farmers waived in rudrapur

Rudrapur News: 4193 मृत किसानों का माफ होगा ब्याज, मगर यह है शर्त

Tue, 31 Oct 2023 10:39 AM IST
हीरा मेहरा अमर उजाला नेटवर्क, ऊधम सिंह नगर
अमर उजाला नेटवर्क, ऊधम सिंह नगर Published by: हीरा मेहरा Updated Tue, 31 Oct 2023 10:39 AM IST
सार

जिले के 4193 मृतक किसानों के वारिसों का 16 करोड़ 10 लाख रुपये का ब्याज माफ हो सकता है लेकिन शर्त यह है कि किसानों के वारिसों को सहकारी समितियों से लिए गए करोड़ों रुपये के ऋण का कुल 24 करोड़ 27 लाख रुपये मूलधन लौटाना पड़ेगा।

विज्ञापन
Interest of dead farmers waived in rudrapur
मृत किसानों का माफ होगा ब्याज - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

सहकारिता विभाग की वन टाइम सेटलमेंट स्कीम (ओटीएस) से जिले के 4193 मृतक किसानों के वारिसों का 16 करोड़ 10 लाख रुपये का ब्याज माफ हो सकता है लेकिन शर्त यह है कि किसानों के वारिसों को सहकारी समितियों से लिए गए करोड़ों रुपये के ऋण का कुल 24 करोड़ 27 लाख रुपये मूलधन लौटाना पड़ेगा। इसके बाद इन 4193 मृतक किसानों का 16 करोड़ 10 लाख रुपये का ब्याज माफ हो जाएगा।

विज्ञापन


जिले की 35 सहकारी समितियों में एक लाख 21 हजार 381 सदस्य पंजीकृत हैं। इनमें से 70 हजार 893 सक्रिय किसान मौजूद हैं। वहीं, सहकारिता विभाग से वर्षों पहले खेती किसानी के लिए 4193 किसानों ने ऋण लिया था लेकिन किसानों की मौत के बाद सहकारी समितियों से लिए गए ऋण को उनके वारिसों ने नहीं चुकाया। ऐसे में लिए गए ऋण पर ब्याज लगते-लगते 40 करोड़ 38 लाख रुपये पहुंच गया है। 
विज्ञापन


इसके चलते 4193 मृतक किसानों के वारिस भी सहकारिता विभाग की डिफाल्टर लिस्ट में शामिल हो गए हैं। अब किसानों के वारिसों को सुविधा देने के लिए सहकारिता विभाग वन टाइम सेटलमेंट स्कीम से इनका ब्याज माफ करने जा रहा है। बता दें कि 632 किसानों से तो सहकारी समितियों ने पांच करोड़ 42 लाख 6195 हजार रुपये का मूलधन लेकर ब्याज भी माफ कर दिया है।
विज्ञापन
विज्ञापन

 

60 फीसदी ब्याज को सहकारी समिति और 40 प्रतिशत को बैंक करेगा माफ
सहकारिता विभाग के एआर डॉ. बीएस मनराल ने बताया कि मृतक किसानों के वारिसों का 60 प्रतिशत ब्याज सहकारी समितियां माफ करेंगी वहीं 40 प्रतिशत ब्याज बैंक की ओर से माफ किया जाएगा। बताया कि सहकारिता विभाग की ओर से 30 नवंबर तक ओटीएस चलाया जा रहा है। अगर फिर भी किसानों ने मूलधन वापस नहीं किया तो उनपर और ब्याज लगता जाएगा फिर विभागीय स्तर से ही उनपर कार्रवाई भी की जाएगी। 

मूलधन वापस करने के बाद डिफाल्टर सूची से हटेंगे वारिस
सहकारिता विभाग को अगर 4193 मृतक किसानों के वारिसों ने मूलधन लौटा दिया तो ये लोग डिफाल्टर की सूची से भी हट जाएंगे। इसके बाद सहकारिता विभाग इन्हें भी अपने समितियों का सदस्य बना देगा। ताकि यह लोग भविष्य में खेती करने के लिए सहकारिता विभाग से लाभ लेकर कई सुविधाएं उठा सकें। 
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed