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Udham Singh Nagar News: बीमा कंपनी को दिया 1.30 लाख की क्षतिपूर्ति का आदेश

Haldwani Bureau हल्द्वानी ब्यूरो
Updated Sat, 22 Mar 2025 01:06 AM IST
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Insurance company ordered to pay compensation of Rs 1.30 lakh

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रुद्रपुर। स्थायी लोक अदालत ने हादसे में वाहन के क्षतिग्रस्त होने के वाद की सुनवाई करते हुए बीमा कंपनी को एक लाख 30 हजार रुपये की क्षतिपूर्ति देने का आदेश दिया है। बीमा कंपनी ने वादी को क्षतिपूर्ति देने से इन्कार कर दिया था।


स्थायी लोक अदालत के प्रभारी अध्यक्ष अब्दुल नसीम ने शुक्रवार को बताया कि हरजाप सिंह निवासी धीमरखेड़ा काशीपुर ने नेशनल इंश्योरेंश कंपनी के खिलाफ अदालत में प्रार्थना दिया था। हरजाप ने कहा था कि हादसे में नेशनल इंश्योरेंश कंपनी से बीमित उनका वाहन क्षतिग्रस्त हो गया था। उन्होंने बीमा कंपनी में क्षतिपूर्ति के लिए आवेदन किया था लेकिन कंपनी ने क्षतिपूर्ति देने से इन्कार कर दिया। हरजात के प्रार्थना पत्र की सुनवाई करते हुए स्थायी लोक अदालत के अध्यक्ष बृजेंद्र सिंह, सदस्य अर्चना पीयूष पंत, अब्दुल नसीम की पीठ ने दोनों पक्षकारों के बीच सुलह समझौता के आधार पर मामले का निस्तारण किया। पीठ ने बीमा कंपनी को एक लाख 30 हजार रुपये की क्षतिपूर्ति देने के आदेश दिए।
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