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Udham Singh Nagar News: परिवार के कमाऊ सदस्य खोने वाली 24 परिवारों को मिलेंगे 20-20 हजार
Wed, 23 Aug 2023 12:35 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर
Updated Wed, 23 Aug 2023 12:35 AM IST
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रुद्रपुर। समाज कल्याण विभाग बीपीएल परिवार के मुखिया या कमाऊ सदस्य की मृत्यु होने पर 24 परिवारों के सदस्यों को आर्थिक सहायता के रूप में 20,000-20,000 हजार रुपये देगा। केंद्र सरकार की ओर से राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना में समाज कल्याण को 480000 रुपये का बजट मिल गया है।
केंद्र सरकार की राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना में समाज कल्याण को बजट नहीं मिलने की खबर को अमर उजाला ने जून में प्रमुखता से प्रकाशित किया था। बजट नहीं मिलने से लोगों का योजना से भरोसा उठता जा रहा था। आर्थिक सहायता के लिए कई बार परिवार के लोग समाज कल्याण विभाग में चक्कर काटते रहे। इनमें बहुत से परिवार ऐसे थे, जो घर में कमाऊ सदस्य की मौत के बाद आर्थिक स्थिति से जूझ रहे थे। अब केंद्र सरकार की ओर से समाज कल्याण विभाग को बजट दे दिया गया है। जिला समाज कल्याण अधिकारी अमन अनिरुद्ध ने बताया कि कर्मचारियों की ओर से इन परिवारों के खातों में रुपये भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। बताया कि अब जिले में बीपीएल कार्ड धारक बेहद कम हो गए हैं। वर्ष 2022-23 में जिले के 110 लोगों को बाइस लाख रुपये का भुगतान किया गया था।
योजना का लाभ लेने के लिए ऐसे करें आवेदन
- मरने वाले व्यक्ति की आयु 60 वर्ष से कम होनी चाहिए।
- मृत व्यक्ति का राशन कार्ड में नाम दर्ज होना जरूरी है।
- आवेदन करते समय मृतक का आधार कार्ड, जाति, निवास और मृत्यु प्रमाणपत्र अनिवार्य है।
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केंद्र सरकार की राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना में समाज कल्याण को बजट नहीं मिलने की खबर को अमर उजाला ने जून में प्रमुखता से प्रकाशित किया था। बजट नहीं मिलने से लोगों का योजना से भरोसा उठता जा रहा था। आर्थिक सहायता के लिए कई बार परिवार के लोग समाज कल्याण विभाग में चक्कर काटते रहे। इनमें बहुत से परिवार ऐसे थे, जो घर में कमाऊ सदस्य की मौत के बाद आर्थिक स्थिति से जूझ रहे थे। अब केंद्र सरकार की ओर से समाज कल्याण विभाग को बजट दे दिया गया है। जिला समाज कल्याण अधिकारी अमन अनिरुद्ध ने बताया कि कर्मचारियों की ओर से इन परिवारों के खातों में रुपये भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। बताया कि अब जिले में बीपीएल कार्ड धारक बेहद कम हो गए हैं। वर्ष 2022-23 में जिले के 110 लोगों को बाइस लाख रुपये का भुगतान किया गया था।
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योजना का लाभ लेने के लिए ऐसे करें आवेदन
- मरने वाले व्यक्ति की आयु 60 वर्ष से कम होनी चाहिए।
- मृत व्यक्ति का राशन कार्ड में नाम दर्ज होना जरूरी है।
- आवेदन करते समय मृतक का आधार कार्ड, जाति, निवास और मृत्यु प्रमाणपत्र अनिवार्य है।