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इमलीघाट क्षेत्र में काटे शीशम के हरे पेड़
अमर उजाला ब्यूरो, सितारगंज।
Updated Tue, 14 Feb 2017 12:49 AM IST
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वनों से लकड़ी तस्करी के मामले में तस्करों के हौसले बुलंद हैं। तस्कर इमलीघाट क्षेत्र से शीशम के पेड़ों का अवैध कटान कर शीशम के 14 लट्ठे व 22 नग सोख्ता को ट्रैक्टर ट्राली में लादकर ले जाने लगे। इसी दौरान वन की टीम ने ट्रैक्टर ट्राली को पकड़ते हुए चालक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। वन विभाग की ओर से इस मामले में ट्रैक्टर ट्राली के मालिक के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर लिया है।
रविवार की देर रात में डौली रेंज के इमलीघाट वन क्षेत्र से तस्करों द्वारा शीशम के हरे पेड़ों का अवैध रूप से कटान किया गया। वन विभाग को जब इसकी भनक लगी तो रात में बाराकोली एवं डौली वन रेंज की गश्ती टीम ने पेड़ों को काटकर उससे बनाए गए 14 लट्ठे व 22 नग मिश्रित सोख्ता से लदी ट्रैक्टर ट्राली को पकड़ लिया। टीम ने ट्रैक्टर चालक को हिरासत में ले लिया। पूछताछ में चालक ने अपना नाम नजीमाबाद किच्छा निवासी रमेश निशाद पुत्र राम लखन निशाद बताया। चालक ने बताया कि वाहन का मालिक धौंरा डैम किच्छा निवासी राजकुमार है।
वन विभाग की टीम वाहन को मय ल_ों व सोख्ते के साथ बाराकोली वन कार्यालय ले आई।
रेंजर प्रदीप कुमार धौलाखंडी ने बताया कि चालक व वाहन मालिक के खिलाफ भारतीय वन अधिनियम 1027 (उत्तरांचल संशोधन 2001) की धारा 2, 20, 26 (1)च, छ, 41 व 42 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। उन्होंने धारा 52 (1) के तहत वाहन को जब्त कर विधिक कार्रवाई की गई है। रेंजर ने बताया कि चालक को जेल भेज दिया गया है। टीम में वन दरोगा देवीराम आर्य, भुवन लाल शाह, विष्णुदेव सिंह, हेमचंद्र जोशी आदि थे।
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रविवार की देर रात में डौली रेंज के इमलीघाट वन क्षेत्र से तस्करों द्वारा शीशम के हरे पेड़ों का अवैध रूप से कटान किया गया। वन विभाग को जब इसकी भनक लगी तो रात में बाराकोली एवं डौली वन रेंज की गश्ती टीम ने पेड़ों को काटकर उससे बनाए गए 14 लट्ठे व 22 नग मिश्रित सोख्ता से लदी ट्रैक्टर ट्राली को पकड़ लिया। टीम ने ट्रैक्टर चालक को हिरासत में ले लिया। पूछताछ में चालक ने अपना नाम नजीमाबाद किच्छा निवासी रमेश निशाद पुत्र राम लखन निशाद बताया। चालक ने बताया कि वाहन का मालिक धौंरा डैम किच्छा निवासी राजकुमार है।
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वन विभाग की टीम वाहन को मय ल_ों व सोख्ते के साथ बाराकोली वन कार्यालय ले आई।
रेंजर प्रदीप कुमार धौलाखंडी ने बताया कि चालक व वाहन मालिक के खिलाफ भारतीय वन अधिनियम 1027 (उत्तरांचल संशोधन 2001) की धारा 2, 20, 26 (1)च, छ, 41 व 42 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। उन्होंने धारा 52 (1) के तहत वाहन को जब्त कर विधिक कार्रवाई की गई है। रेंजर ने बताया कि चालक को जेल भेज दिया गया है। टीम में वन दरोगा देवीराम आर्य, भुवन लाल शाह, विष्णुदेव सिंह, हेमचंद्र जोशी आदि थे।
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