{"_id":"644d688820a4e1ef1001d734","slug":"fraud-case-in-usnagar-rudrapur-news-c-8-1-125918-2023-04-30","type":"story","status":"publish","title_hn":"Udham Singh Nagar News: पूर्व सैनिक ने सामिया बिल्डर्स पर लगाया 3.5 लाख की धोखाधड़ी का आरोप","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Udham Singh Nagar News: पूर्व सैनिक ने सामिया बिल्डर्स पर लगाया 3.5 लाख की धोखाधड़ी का आरोप
Sun, 30 Apr 2023 12:27 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर
Updated Sun, 30 Apr 2023 12:27 AM IST
विज्ञापन
रुद्रपुर। सामिया इंटरनेशनल बिल्डर्स पर एक पूर्व सैनिक ने 3.5 लाख रुपये की धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। अब तक धोखाधड़ी की शिकायत करने वालों की संख्या 25 पहुंच चुकी है। टनकपुर जिला चंपावत निवासी अमर सिंह अधिकारी ने पुलिस को सौंपी तहरीर में बताया कि वर्ष 2011 में उन्होंने किस्त के रूप सामिया लेक सिटी में एक फ्लैट लेने का आवेदन किया था। वर्ष 2013 तक उन्होंने किस्त के रूप में 3.5 लाख रुपये जमा किए लेकिन कॉलोनी में उन्हें फ्लैट नहीं मिल सका। आरोप है कि रुपये मांगने पर कॉलोनी के प्रबंधन सगीर खान और मालिक जमील अहमद खान उन्हें धमका रहे हैं। एसपी सिटी मनोज कत्याल का कहना है कि मामले में गठित हुई एसआईटी सभी शिकायती पत्रों की जांच कर रही है। इसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।
सामिया सिटी के प्रबंधक की जमानत खारिज
रुद्रपुर। सामिया सिटी में फ्लैट और प्लॉट देने के नाम पर करोड़ों रुपये की ठगी के आरोप में जेल में बंद सामिया लेक सिटी के प्रबंधक सगीर खान की जमानत अर्जी जिला न्यायालय ने खारिज कर दी है। पुलिस ने सगीर के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज कर 14 अप्रैल को उसे न्यायालय में पेश करने के बाद जेल भेज दिया था। शनिवार को आरोपी ने अभिवक्ता के जरिए जिला न्यायालय सत्र न्यायाधीश प्रेम सिंह खिमाल की न्यायालय में अपनी जमानत अर्जी दाखिल की। इस दौरान न्यायालय ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्क सुने। पीड़िता के अधिवक्ता एहरार बेग ने बताया कि न्यायालय ने मामले में विस्तृत चर्चा किए बगैर आरोपी को जमानत देना उचित नहीं माना है।
विज्ञापन
सामिया सिटी के प्रबंधक की जमानत खारिज
रुद्रपुर। सामिया सिटी में फ्लैट और प्लॉट देने के नाम पर करोड़ों रुपये की ठगी के आरोप में जेल में बंद सामिया लेक सिटी के प्रबंधक सगीर खान की जमानत अर्जी जिला न्यायालय ने खारिज कर दी है। पुलिस ने सगीर के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज कर 14 अप्रैल को उसे न्यायालय में पेश करने के बाद जेल भेज दिया था। शनिवार को आरोपी ने अभिवक्ता के जरिए जिला न्यायालय सत्र न्यायाधीश प्रेम सिंह खिमाल की न्यायालय में अपनी जमानत अर्जी दाखिल की। इस दौरान न्यायालय ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्क सुने। पीड़िता के अधिवक्ता एहरार बेग ने बताया कि न्यायालय ने मामले में विस्तृत चर्चा किए बगैर आरोपी को जमानत देना उचित नहीं माना है।
विज्ञापन