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Udham Singh Nagar News: किशोरी से छेड़छाड़ के दोषी को पांच वर्ष का कठोर कारावास
Sun, 12 Jul 2026 12:36 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर
Updated Sun, 12 Jul 2026 12:36 AM IST
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काशीपुर। अपर सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट की अदालत ने एक किशोरी के साथ छेड़छाड़ करने के आरोपी को पांच वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने उस पर 30 हजार रुपये का प्रतिकर भी डाला है। इसमें से 25 हजार रुपये पीड़िता के बैंक खाते में जमा कराए जाएंगे।
थाना आईटीआई में 31 अगस्त 2022 को जय सिंह के खिलाफ किशोरी के साथ छेड़छाड़ करने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने विवेचना के बाद आरोपी के खिलाफ धारा 354 व 9/10 पॉक्सो एक्ट के तहत चार्जशीट पेश की। द्वितीय एडीजे/फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट रीतेश कुमार श्रीवास्तव ने संबंधित पक्षों को सुना। कोर्ट ने आरोपी को पॉक्सो एक्ट की धारा-10 में दोषी करार देते हुए आरोपी जय सिंह को पांच वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। मुकदमे की सुनवाई के दौरान जेल में बिताई गई अवधि सजा में समायोजित की जाएगी। अदालत ने आरोपी पर 30 हजार रुपये का प्रतिकर भी डाला है। प्रतिकर राशि में से 25,000 रुपये पीड़िता को दिए जाएंगे।
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थाना आईटीआई में 31 अगस्त 2022 को जय सिंह के खिलाफ किशोरी के साथ छेड़छाड़ करने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने विवेचना के बाद आरोपी के खिलाफ धारा 354 व 9/10 पॉक्सो एक्ट के तहत चार्जशीट पेश की। द्वितीय एडीजे/फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट रीतेश कुमार श्रीवास्तव ने संबंधित पक्षों को सुना। कोर्ट ने आरोपी को पॉक्सो एक्ट की धारा-10 में दोषी करार देते हुए आरोपी जय सिंह को पांच वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। मुकदमे की सुनवाई के दौरान जेल में बिताई गई अवधि सजा में समायोजित की जाएगी। अदालत ने आरोपी पर 30 हजार रुपये का प्रतिकर भी डाला है। प्रतिकर राशि में से 25,000 रुपये पीड़िता को दिए जाएंगे।
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